मतदाताओं के पास मतदान के समय होना चाहिए पहचान पत्र : डीसी
डीसी अशोक शर्मा ने कहा कि मतदाताओं के पास मतदान के समय एक पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए। इस पहचान पत्र को दिखाकर वह आसानी से मतदान कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसके तहत मतदाता के पास पासपोर्ट आधार कार्ड ड्राइविग लाइसेंस केंद्र व राज्य सरकार का सर्विस आइडी कार्ड पेन कार्ड बैंक और डाक घर द्वारा जारी की गई पास बुक मनरेगा जाब कार्ड स्वास्थ्य बीमा कार्ड पेंशन डाक्यूमेंट व चुनाव मशीनरी द्वारा जारी की गई प्रमाणित वोटर स्लीप में से कम से कम एक होना जरूरी है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : डीसी अशोक शर्मा ने कहा कि मतदाताओं के पास मतदान के समय एक पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए। इस पहचान पत्र को दिखाकर वह आसानी से मतदान कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसके तहत मतदाता के पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, केंद्र व राज्य सरकार का सर्विस आइडी कार्ड, पेन कार्ड, बैंक और डाक घर द्वारा जारी की गई पास बुक, मनरेगा जाब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन डाक्यूमेंट व चुनाव मशीनरी द्वारा जारी की गई प्रमाणित वोटर स्लीप में से कम से कम एक होना जरूरी है। आगामी 21 अक्टूबर को मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा जोकि सायं 6 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र है जिनमें कुल 908 पॉलिग स्टेशन है। इसके अलावा टोटल पोंलिग स्टेशनेां की लोकेशन 509 है। मतदान वाले दिन सुबह मॉक पोल की प्रक्रिया निर्धारित समय से सुनिश्चित हो जानी चाहिए। इस कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं करनी है। मॉक पोल के दौरान जो वोट रूपी पर्चियां ईवीएम में प्रयोग की जायेंगी उसको मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले निकालना भी सुनिश्चित करना है और इससे जुड़ी जो अन्य प्रक्रिया है उसको भी ध्यान में रखकर कार्य किया जाना अति आवश्यक है। सभी पोलिग स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होने कहा कि अधिकारियों को चुनाव के सफलतापूर्वक आयोजन बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि सभी चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें।