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मासूम के साथ अश्लील हरकत पर 20 साल कैद

अदालत ने छह साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 09:15 AM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 09:15 AM (IST)
मासूम के साथ अश्लील हरकत पर 20 साल कैद
मासूम के साथ अश्लील हरकत पर 20 साल कैद

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : अदालत ने छह साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की सूरत में सजा बढ़ाई जाएगी। खास बात यह है कि मामले में शिकायतकर्ता मासूम की मां कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई थी, लेकिन बच्ची के बयान पर अदालत ने फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने बच्ची को अपनी गोद में बिठाकर गवाही करवाई। अदालत ने 18 जनवरी को आरोपित को दोषी करार दे दिया था। मामले में 12 लोगों की गवाहियां हुईं।

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बता दें कि मासूम बच्ची की मां ने 2018 में महिला पुलिस को मामले की शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि उसकी मासूम बच्ची घर से स्कूल तक स्कूल बस में सवार होकर जाती थी। इस दौरान आरोपित परिचालक ने उसकी बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में शहर के परशुराम नगर निवासी सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। इस मामले में 12 गवाहियां हुई। मां मुकर गई तो बच्ची की गवाही पर सुनाया फैसला

मामले में बच्ची की मां अदालत में जरूर पेश हुई थी, लेकिन अपने बयानों से पलट गई थी। लेकिन मामले में मासूम बच्ची के बयान भी दर्ज किए गए थे। उसी के बयानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जज ने बच्ची को घर जैसा माहौल देने के लिए उसे अपनी गोद में बिठाया और गवाही करवाई। आरोपित ने बच्ची के साथ अश्लील कृत्य किया था। बच्ची के बयानों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनायी है।

- जेबी सिंह, पब्लिक प्रोसीक्यूटर


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