Move to Jagran APP

हत्या के प्रयास के मामले में तीन को सात-सात साल कैद

????? ???? ??? ????? ?? ?????? ?? ????? ??? ???? ???????? ???? ?? ?????? ?????? ?? ????? ?? ????? ???? ?????? ???? ?? ??????? ?? ???-??? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ???????

By JagranEdited By: Published: Sat, 05 Oct 2019 08:00 AM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 08:22 AM (IST)
हत्या के प्रयास के मामले में तीन को सात-सात साल कैद
हत्या के प्रयास के मामले में तीन को सात-सात साल कैद

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : रुकडी गांव में हत्या के प्रयास के मामले में जिला अतिरिक्त सेशन जज प्रवीण गुप्ता की अदालत ने मलकीत सिंह, कुलदीप सिंह और जगप्रीत को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों दोषियों को 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्ता सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने आरोपितों को पहले ही दोषी करार दे दिया था। कोर्ट ने मामले में जयपाल को बरी कर दिया है।

loksabha election banner

मुलाना क्षेत्र के गांव रुकडी निवासी ललित कुमार ट्रक ड्राइवर है। वह 8 अगस्त 2017 को ललित के ताऊ जवाहर सिंह के बड़े बेटे विकास दत्ता के बेटे उज्जवल का जन्म दिन था। जन्म दिन मनाने के बाद वह करीब रात सवा 11 बजे मेहमान छोड़ने के लिये सभी परिवार वाले बाहर खड़े थे, उसी समय रुकडी निवासी मलकीत अपनी मोटरसाइकिल पर आया, उसके साथ सन्जु, आशी, सिन्दा व जयपाल भी आये। मलकीत के हाथ में तलवार, सन्जु, आशी, सिन्दा के हाथों में लोहे की पाइप थी। मलकीत आकर कहने लगा कि गली में क्यों खड़े हो। ललित ने कहा कि भतीजे का जन्म था दोस्तों को छोड़ने के लिए गली में खड़े हैं। इतना सुनते ही मकलीत सिंह तैश में आ गया। इसके बाद कहने लगा कि उसे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। इसके बात गर्मागर्मी हो गई। ललित के ताऊ के बेटे विशाल दत्ता को सन्जु, आशी ने पकड़ लिया और मलकीत ने विशाल की बाजू पर तलवार मारी। ललित की ताई सोमवती बीचबचाव करने आयी तो सन्जु ने सिर में लोहे की पाइप मारी। शोर सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद मलकीत सिंह अपने मोटरसाइकिल छोड़कर साथियों समेत मौका से फरार हो गया।

---

आरोपितों ने रास्ते में घेर फिर किया हमला

विशाल को इलाज के लिए जगबीर सिंह निवासी कासापुर, राजेंद्र कुमार निवासी बराड़ा मोटरसाइकिल पर बिठाकर एमएम अस्पताल मुलाना ले गये। उनके पीछे पीछे ललित वा राजीव दत्त अपनी मोटरसाइकिलों पर विशाल को देखने के लिए अस्पताल के लिए चले थे तो रास्ते में गांव से करीब आधा किलो मीटर दूर सुभाष के ट्यूबवेल के पास राजीव को सन्जु, आशी व सिन्दा ने रोक लिया। मलकीत ने तलवार से कई वार राजीव दत्त के मुंह पर किये। मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर गया। पाइप से कई वार किये। ललित ने मोटरसाइकिल रोककर राजीव को बचाने की कोशिश की तो मलकीत सिंह ने उस पर भी हमला किया। शोर करने पर आरोपित फरार हो गये। परिवार वालों ने ताई सोमवती, राजीव दत्त, ललित को एमएम अस्पताल मुलाना में दाखिल करवाया। मामले में 10 अगस्त को कुलदीप सिंह उर्फ संजू को गिरफ्तार कर लिया था।

----

ये सुनायी गई तीनों को सजा

एडवोकेट अनिल कौशिक, नरेंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने मलकीत सिंह, कुलदीप सिंह, जसप्रीत को धारा 307 में सात साल कैद, दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त सजा, धारा 323 में एक साल कैद, एक हजार रुपये जुर्माना, न देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा, धारा 324 में दो साल कैद, दो हजार रुपये जुर्माना, न देने पर पर छह माह अतिरिक्त सजा, धारा 325 में तीन साल कैद, तीन हजार रुपये जुर्माना, न देने पर नौ माह सजा, धारा 326 में पांच साल कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना, न देने पर एक साल अतिरिक्त सजा, धारा 341 में एक माह सजा, धारा 506 में दो साल कैद, एक हजार रुपये जुर्माना, न देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.