जिला के साढ़े 16 हजार करदाताओं को होगा लाभ, 25 लाख तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान
प्रदेश सरकार ने जीएसटी पंजीकृत करदाताओं के लिए योजनाएं बनाकर 25 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया है। इनका अंबाला के 16540 जीएसटी पंजीकृत कर दाताओं को सीधा लाभ होगा।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : प्रदेश सरकार ने जीएसटी पंजीकृत करदाताओं के लिए योजनाएं बनाकर 25 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया है। इनका अंबाला के 16540 जीएसटी पंजीकृत कर दाताओं को सीधा लाभ होगा।
आबकारी व कराधान के उप आयुक्त राज्य कर सुरेंद्र कुमार ने भाजपा जिला व्यापार प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी। जिला प्रधान राम रतन के नेतृत्व में डीईटीसी से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में राकेश गोयल, अरविद जैन, सुनील कुमार, जय भगवान, नितिन आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। डीईटीसी सुरेंद्र कुमार ने इन व्यापारी नेताओं को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लागू की है जिसमें व्यापारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि इस बीमा योजना में 5 लाख से 25 लाख तक की कवरेज व्यापारियों के टर्नओवर अनुसार मिलेगी। इसके लिए 5 स्लैब बनाए गए हैं और उसकी के अनुसार क्षतिपूर्ति होगी। व्यापारियों को इस योजना में शामिल होने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। इसमें व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु व अपंगता की स्थिति में 100 प्रतिशत बीमा राशि का भुगतान होगा। प्राकृतिक आपदा हो या चोरी जैसी घटनाएं, व्यापारी को होने वाली नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस योजना को हर व्यापारी तक पहुंचाने के लिए अंबाला कैंट में अश्वनी सोनी ईटीओ व अंबाला शहर में सतेंद्र श्योराण ईटीओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो जिले के अलग-अलग वार्डों व व्यापारी संगठनों को इस योजना की जानकारी देंगे। जिला प्रधान राम रतन ने कहा कि 70 साल के इतिहास में पहले किसी सरकार ने व्यापारियों के हित में नहीं सोचा। खट्टर सरकार ने इतिहास रच कर व्यापारियों को खुश करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि आगामी एक सप्ताह के बीच जिला व्यापारी सम्मेलन बुलाकर इन सारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दिलवाई जाएगी।