अंबाला नगर निगम में छह दिन बाद प्रॉपर्टी टैक्स की छूट खत्म हो जाएगी
नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स में 31 मार्च तक छूट मिलेगी। मार्च के बाद नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर संपत्ति सील करने की कार्रवाई शुरू करेगा।
जागरण संवाददाता, अंबाला : नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स में 31 मार्च तक छूट मिलेगी। मार्च के बाद नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों पर संपत्ति सील करने की कार्रवाई शुरू करेगा। बुधवार को कैंप में शाम पांच बजे तक करीब साढ़े सात लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का जमा हुआ। नगर निगम में बुधवार को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कैंप लगा। कैंप में सुबह से लोग टैक्स जमा करने के लिए पहुंच रहे थे।
सरकार ने वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 में प्रॉपर्टी टैक्स में 25 फीसद की छूट के साथ ही इसका ब्याज भी माफ कर दिया है। वहीं 2017-18, 2018-19, और 2019-20 का सिर्फ ब्याज माफ किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की संपत्ति पर 2020-21 पर 10 फीसद की छूट दी है। इसलिए निगम ने लोगों की सुविधा के लिए 31 मार्च तक कैंप लगा रखा है। इसके बाद नगर निगम बकाएदारों को नोटिस जारी करेगा। इस संबंध में रेंट क्लर्क बलवीर सिंह ने बताया कि मार्च के बाद बकाएदारों पर संपत्ति सिलिग की कार्रवाई की जाएगी।
--------------- 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया तो प्रॉपर्टी होगी सील
नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों के लिए 31 मार्च तक ब्याज माफ कर रखा है। ताकि लोग अपना बकाया टैक्स जमा कर सकें, लेकिन लोग छूट देने के बावजूद भी प्रॉपर्टी टैक्स तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। करीब साढ़े छह करोड़ रुपये अभी भी बकाया है। लोगों से टैक्स निकालने के लिए नगर परिषद द्वारा मुनादी भी कराई जा रही है। साथ ही नोटिस भी दिए गए है। फिर भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। अब बकाएदारों के खिलाफ नगर परिषद सख्ती करने जा रहा है। जिन लोगों ने 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा।
------------- दस साल से लोगों ने दबा रखा है प्रॉपर्टी टैक्स
वर्ष 2010 से लोगों पर लाखों रुपये बकाया है, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा तक नहीं किया। करीब तीन बार नगर परिषद की ओर से बकाएदारों को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं, फिर भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। करीब 50 बड़े बकाएदारों की नगर परिषद ने अब सूची तैयार की है जिन पर 31 मार्च के बाद कार्रवाई होगी।
--------- 31 मार्च तक बकाएदारों का ब्याज माफ किया गया है। समय से पहले अगर वह अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें। वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
राजेश कुमार, सचिव, नगर परिषद