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प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क

नगर निगम ने शहर में प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले डिफाल्टरों की संपत्ति को सील किया है। इसके बाद भी डिफाल्टरों ने टैक्स जमा नहीं किया है। अब संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए सोमवार से निगम का अभियान शुरू हो जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 12 Sep 2021 06:15 AM (IST)Updated: Sun, 12 Sep 2021 06:15 AM (IST)
प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क
प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों की संपत्ति होगी कुर्क

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : नगर निगम ने शहर में प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले डिफाल्टरों की संपत्ति को सील किया है। इसके बाद भी डिफाल्टरों ने टैक्स जमा नहीं किया है। अब संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए सोमवार से निगम का अभियान शुरू हो जाएगा।

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मालूम हो कि शहर में निगम का करीब 22 करोड़ रुपये का प्रापर्टी टैक्स का बकाया है। इसके लिए नगर निगम ने बकाएदारों को नोटिस दे चुका है। अगस्त महीने में टैक्स जमा नहीं करने पर कई संपत्तियों को सील किया गया था। इस दौरान कई लोगों ने टैक्स भी जमा करा दिया था, लेकिन कई संपत्ति मालिकों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है। वहीं जिन संपत्तियों ने सीलिग के बाद भी टैक्स जमा नहीं किया है, उन संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी भी पूरा कर ली है। इस संबंध में सहायक कर अधीक्षक बलवीर सिंह ने बताया कि प्रापर्टी टैक्स वसूली के लिए अभियान तेज किया जाएगा।

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एक करोड़ की वसूली हुई थी

नगर निगम ने एक महीने में एक करोड़ रुपये से अधिक के प्रापर्टी टैक्स वसूली की है। प्रापर्टी टैक्स के बकाएदारों को अंतिम नोटिस भी जारी हो चुके हैं। बावजूद काफी लोग टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

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35 फीसद छूट का मिलेगा लाभ

नगर निगम के प्रापर्टी टैक्स में वर्ष 2020-21 के बिलों पर लोगों को 35 फीसद छूट का लाभ मिलेगा। सितंबर के बाद लोगों को टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। जबकि प्रापर्टी टैक्स के डिफाल्टरों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा।


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