शहर के तीन सेक्टरों और पालिका विहार के चुनाव की कार्रवाई शुरू
सेक्टर-1 सेक्टर-9 सेक्टर-10 और पालिका बिहार में प्रधान से लेकर अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कराने के लिए रजिस्ट्रार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: शहर के सेक्टर-1, सेक्टर-9, सेक्टर-10 और पालिका विहार में प्रधान से लेकर अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कराने के लिए रजिस्ट्रार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में रजिस्ट्रार ने पत्र लिखकर सेक्टर-1 और सेक्टर-9 के पदाधिकारियों का चुनाव 1 महीने के अंदर और सेक्टर-10 का चुनाव छह महीने में कराने का आदेश दिया है। इसी तरह पालिका बिहार वेलफेयर सोसायटी के प्रधान से लेकर अन्य का चुनाव चार महीने के अंदर कराने की अनिवार्यता जताई है।
रजिस्ट्रार दर्शन लाल के अनुसार सोसायटी एक्ट 1960 के तहत जिले के पंजीकृत एसोसिएशन और सोसायटी के पदाधिकारियों का चुनाव निर्धारित तिथि में नहीं होने की स्थिति में प्रशासक की देखरेख में कराया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए शहर के सेक्टर-1 और सेक्टर-9 में प्रधान से लेकर अन्य पदाधिकारियों व कार्यकारिणी का चुनाव तीन महीने के अंदर कराया जाना है। ठीक इसी प्रकार पालिका बिहार वेलफेयर सोसायटी का चुनाव चार महीने के भीतर व सेक्टर-10 में चुनाव कराने की अवधि छ:ह महीने निर्धारित की गई है। यह सभी चुनाव रजिस्ट्रार की तरफ से नियुक्त प्रशासक जेपी मेहता की देखरेख में कराया जाएगा। पालिका बिहार में तैयार हो रही नई सोसायटी
शहर के पालिका विहार वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों के कार्य से नाखुश कॉलोनीवासियों ने नई सोसायटी बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए रजिस्ट्रार कार्यालय से टाइटल भी स्वीकृत करा लिया है। रजिस्ट्रार की तरफ से सोसायटी को पालिका बिहार रामनगर ज्वाइंट एक्शन सोसायटी का नाम दिया गया है। अब नियमानुसार छह महीने के अंदर सोसायटी को अपना बाइलाज से लेकर पदाधिकारियों और कार्यकारिणी की घोषणा करनी होगी।