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अवैध कालोनियां बसाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी

शहर और छावनी में अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनियों में आलीशान घर बनाने वालों के सपने पर ग्रहण लगने जा रहा है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय अवैध कालोनियों को चिह्नित कर रहा है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 03 Feb 2020 06:00 AM (IST)Updated: Mon, 03 Feb 2020 06:00 AM (IST)
अवैध कालोनियां बसाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी
अवैध कालोनियां बसाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : शहर और छावनी में अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनियों में आलीशान घर बनाने वालों के सपने पर ग्रहण लगने जा रहा है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय अवैध कालोनियों को चिह्नित कर रहा है। 50 से अधिक कालोनियों को अवैध की श्रेणी में रखा गया है। यह संख्या सर्वे पूरा होने तक और भी बढ़ सकती है। अब तो अवैध कालोनियों में रहने वाले किस आधार पर बिजली और पानी का कनेक्शन दिया गया, इसकी भी जांच की जा सकती है।

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अंबाला तहसील की अधिकृत कॉलोनियां

शहर तहसील की डंगडेहरी में हदबस्त नंबर 33, डडियाना 36, मानकपुर 35, लोहगढ़ 34, सद्दोपुर 32, देवीनगर 37, काकरू 31, पत्ती शेखा 39, पत्ती जटान 38, सौंडा 114, पत्ती रंगड़ा 40, पत्ती कलाला 51, पत्ती अचारजां 56, खुरमपुर माजरी 41, लिहारसा 54, निजामपुर 53, घेल 52, कालू माजरा 55, कांवला 110, कांवली 111, जंडली 113, पत्ती मेहर 58, सिघावाला 57, मटेहड़ी 120, नसीरपुर 115, रूपा माजरा 116, उगाड़ा 122 मुस्तील नंबर 137, 39 से 47 आनंदपुर जलबेड़ा 121, मुस्तील नंबर 1 से 25, 31 से 41, 54 से 57, धुराला 119, मुस्तील नंबर 1 से 31 धुरकड़ा 118, मुस्तील नंबर 1 से 64, 69 से 70 बलाना 173, मुस्तील नंबर 1, 5 से 10, 19 से 22, सरनपुर 117 मुस्तील नंबर 1 से 19, 21 से 31 वैध घोषित किया गया है। छावनी तहसील की अधिकृत कालोनियां

मंडौर में हदबस्त नंबर 43, खतौली 30, मीरापुर 106, जनेतपुर 45, गरनाला 44, बरनाला 48, धूलकोट 60, धनकौर 61, टुंडला 46, टुंडली 47, रामगढ़ उर्फ शरीफपुर 36, बब्याल 63, चंदपुरा 25, रवाला 65, सरसेहड़ी 64, मुनरहेड़ी 33, रामपुर 100, खोजकीपुर 101, नग्गल 102, करधान 103, ब्रम्हाण माजरा 127, सलारहेड़ी 128, खुड्डा खुर्द 99, घसीटपुर 126, नन्हेड़ा 104, बोहावा 162, मच्छौंड़ा 105, मच्छौंड़ी 124, बेगमपुर 107, शेख माजरा 108, पंजोखरा 29, कलरेहड़ी 28, बोह 27, साहबपुर 23, रतनहेड़ी 22, कपूरी 67, सपेहड़ा 66, खुड्डाकला 98, खुड्डी 97, मंगलई 129, दुखेड़ी 161, मोहड़ा 188, शाहपुर 125, कोट कछुआ खुर्द 163, कोट कछुआ कला 164, बाड़ा 123। इसी तरह उप तहसील साहा के संमालखा में हदबस्त नंबर 130 को वैध करार दिया गया है।

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कुछ नामी प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर भी निशाने पर

शहर से लेकर छावनी में वैध कालोनियों की आड़ में अवैध कालोनियां विकसित कराने वाले कुछ नामी प्रॉपर्टी डीलर से लेकर बिल्डर भी जिला योजनाकार कार्यालय के निशाने पर आ सकते हैं। विभाग को आए दिन शिकायत मिल रही है कि बिना अनुमति के वैध कालोनी की आड़ में अवैध कालोनियां बसाई जा रही हैं। प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त के इस खेल में शामिल लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

वर्जन

जिला योजना कार्यालय की तरफ से अधिकृत कॉलोनियों के बारे में सार्वजनिक सूचना देते हुए बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं। इस बाबत 22 जनवरी को डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के लिए विचार विमर्श हुआ है। इसकी सूचना सार्वजिनक करने के लिए एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम अंबाला शहर, नगर परिषद छावनी परिसर में भी बोर्ड लगा दिए गए हैं। अवैध कालोनियों का सर्वे कराया जा रहा है, जल्द ही एक सप्ताह में इससे संबंधित बोर्ड भी लगा दिए जाएंगे।

रोहित चौहान, जिला नगर योजनाकार अधिकारी, अंबाला।


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