पुलिस ने केवल मारपीट का मामला दर्ज किया, परिजनों ने जानबूझकर एससी एसटी एक्ट नहीं लगाने के लगाए आरोप
जागरण संवाददाता, अंबाला छावनी से सटे छोटा खुड्ढा गांव में मंगलवार शाम को कॉलेज विद्याथि
जागरण संवाददाता, अंबाला
छावनी से सटे छोटा खुड्ढा गांव में मंगलवार शाम को कॉलेज विद्यार्थियों पर रंजिशन गोलियां चलाने के मामले में पुलिस ने केवल सामान्य मारपीट और हवाई फायर करने का मामला दर्ज किया है। घायल युवकों ने पुलिस को दिए बयानों में आरोपित पक्ष द्वारा जातिसूचक शब्द बोलने और गोलियां चलाने की बात कही थी। बयान लेकर एफआइआर करते समय पुलिस ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और आरोपित पक्ष पर एससी एसटी एक्ट नहीं लगाया। हालांकि पुलिस का तर्क है कि आरोपित पक्ष में एक युवक भी एससी समाज का है जिस कारण अभी एससी एसटी एक्ट नहीं लगाया है। जांच के दौरान एक्ट लगाया जा सकता है। वहीं घायल युवकों के परिजनों ने कहा कि अगर पुलिस ने इस मामले में जातिसूचक शब्द बोलने पर एससी एसटी एक्ट नहीं लगाया तो वह इस मामले में डीजीपी के अलावा मंत्री अनिल विज को शिकायत सौपेंगे।
गौरतलब है कि मंगलवार को छोटा खुड्ढा गांव निवासी नीरज व अभिषेक छावनी के गवर्नमेंट कॉलेज से शाम के समय वापस घर जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में गांव के बस अड्डे के पास पहले से तैयार खड़े निखिल ने गांव के रहने वाले अपने साथी जग्गी, नग्गल निवासी गौरव, रवि निवासी सलारहेडी व अन्य के साथ मिलकर नीरज व अभिषेक को रोक लिया। इन दोनों के साथ युवकों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर गांव में पहुंचे तो वहां भी उनसे मारपीट की। एक अन्य युवक रोहित ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो युवकों ने उसे भी धक्के मारे। इसी बीच जग्गी ने बंदूक निकाली और पहला हवाई फायर करके दूसरी बार नीरज पर गोली चलाई। यहां तक की उन्हें जातिसूचक शब्द बोलते हुए बाद में देख लेने की धमकी देकर गए। इस मारपीट में दोनों युवकों को काफी चोटें आई। वहीं पुलिस ने देर शाम अस्पताल में पहुंचकर नीरज व अभिषेक के बयान दर्ज किए। पुलिस को घायल युवकों ने बता दिया था कि हमलावरों ने उन्हें पहले जातिसूचक शब्द बोले। इसके बाद मारपीट करते हुए उन्हें मारने के लिए फायर किया। लेकिन पुलिस ने एफआइआर में केवल सामान्य मारपीट की धारा 148,149,323 जान से मारने की धमकी 506 और लापरवाही में फायर करने की धारा 285 के तहत ही केस दर्ज किया। नीरज के पिता जंगशेर ¨सह ने कहा कि दूसरा पक्ष आर्थिक रूप से सक्षम है जिस कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर पुलिस ने जल्द ही एससी एसटी एक्ट और आर्म्स एक्ट नहीं लगाया तो वह इसकी शिकायत करेंगे। थाना प्रभारी अजैब ¨सह ने कहा कि वह आरोपितों को तलाश कर रहे है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में जांच के दौरान भी एफआइआर में आरोपित पक्ष पर एससी एसटी एक्ट लगाया जा सकता है।