अंबाला में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति
दुकानदार अब शाम को 6 बजे तक दुकानें खोल पाएंगे लेकिन दुकानें आड-ईवन के फार्मूले के अनुसार ही खुलेंगी। इसके अलावा माल को भी सुबह 10 से रात के 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है।
जागरण संवाददाता, अंबाला : दुकानदार अब शाम को 6 बजे तक दुकानें खोल पाएंगे, लेकिन दुकानें आड-ईवन के फार्मूले के अनुसार ही खुलेंगी। इसके अलावा माल को भी सुबह 10 से रात के 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। लाकडाउन पूरी तरह से भले ही न खत्म हुआ हो, लेकिन सरकार की तरफ से राहत मिलने से दुकानदार उत्साहित हैं। प्रदेश में लाकडाउन 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने होटल मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एलान किया है कि अब होटल संचालक भी रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 से लेकर शाम के 8 बजे तक लोगों को बैठा सकते हैं। धार्मिक स्थानों को भी खोलते हुए एक समय में 21 से ज्यादा लोगों के एक साथ नहीं होने की बात आदेश में कही गई है।
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शादी समारोह में 50 लोग हो सकेंगे शामिल
शादी समारोह में छूट की मांग उठ रही थी। सरकार ने कोर्ट मैरिज के लिए 21 लोगों तक होने के नियम बनाए हैं तो वहीं अन्य जगह 50 लोगों के साथ शादी की परमिशन दी है। बरात निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
------------ लोगों से नियम पालना की अपील
लाकडाउन में कुछ और छूट मिलने की बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड-19 के नियमों का पालन जरूर करें। मास्क भी पहनें और भीड़ वाले स्थान पर शारीरिक दूरी बनाए रखें। ऐसा करने से ही हम कोरोना की तीसरी लहर से बच सकते हैं। लोगों को चाहिए वे नियमों का पालन करें और घर-परिवार को सुरक्षित रखें।