हाउस टैक्स के बकाएदारों के लिए एक मुश्त समाधान स्कीम
नगर परिषद छावनी के अंतर्गत पड़ने वाले आवासीय और व्यवसायिक भवनों के कुछ मालिकों ने हाउस टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखाई।
जागरण संवाददाता, अंबाला : नगर परिषद छावनी के अंतर्गत पड़ने वाले आवासीय और व्यवसायिक भवनों के कुछ मालिकों ने हाउस टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखाई। नतीजतन परिषद को हाउस टैक्स के रूप में मिलने वाला करीब 22 करोड़ रुपये वसूलने के लिए नोटिस देने पड़े। बावजूद परिषद के खाते में बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं हुआ। बकाया टैक्स वसूलने के लिए नगर परिषद छावनी ने एक मुश्त समाधान स्कीम शुरू की। अब लंबे समय से हाउस टैक्स जमा करने के लिए आटो डेबिट पद्धति अपनाने वालों को 25 फीसद तक का लाभ मिलेगा।
नगर परिषद छावनी में आवासीय और व्यवसायिक भवनों पर करीब 22 करोड़ रुपया हाउस टैक्स के रूप में बकाया है। बकाया हाउस टैक्स जमा कराने के लिए नगर परिषद की तरफ से बकाएदारों पर दबाव बनाया गया। बावजूद टैक्स जमा नहीं किया। अब नगर परिषद ने दस साल से बकाया चल रहे हाउस टैक्स जमा करने के लिए एक मुश्त समाधान स्कीम शुरू की है।
इस तरह से मिलेगी छूट
इसमें वर्ष 2010-11 से 2020-21 के बीच में हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों को इस स्कीम के तहत 2010 से 2016-17 के बीच बना हाउस टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 2017-18 से 2019-20 का वास्तविक डिमांड जमा कराना होगा। इसी तरह लाल डोरे के अंतर्गत आने वाले भवन 2010-11 से 2021 तक के हाउस टैक्स बकाएदार अगर 31 अगस्त तक बकाया जमा करता है तो उसका पूरा ब्याज माफ करके बिल का 50 फीसद जमा कराना होगा। नगर परिषद ने एक साथ 31 अगस्त तक नियमित रूप से बकाया हाउस टैक्स जमा कराने वालों आटो डेबिट सिस्टम से 5 से 10 प्रतिशत छूट देने की बात कही। वर्जन
हाउस टैक्स बकाया जमा कराने के लिए एक मुश्त समाधान स्कीम शुरू की गई है। इसमें श्रेणी अनुसार हाउस टैक्स के बकाएदारों को सहूलियत दी जा रही है।
राजेश कुमार, सेक्रेटरी नगर परिषद।