हाईकोर्ट के आदेशों पर हलवाई बाजार में निगम ने काटे चार चक्कर, स्थाई बरकरार अस्थाई हटाया
जागरण संवाददाता, अंबाला : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर छावनी के हलवाई बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए निगम अधिकारियों ने पहले तो चार चक्कर काटे। इसके बाद चु¨नदा जगहों से अतिक्रमण हटाया गया। सोमवार को बाजार बंद था। इसीलिए बाजार में अस्थाई अतिक्रमण निगम अफसरों को न के बराबर मिला और स्थाई अतिक्रमण को निगम अधिकारियों ने छुआ तक नहीं है। अब इसी रिपोर्ट को निगम प्रशासन हाईकोर्ट में पेश करेगा।
जागरण संवाददाता, अंबाला : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर छावनी के हलवाई बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए निगम अधिकारियों ने पहले तो चार चक्कर काटे। इसके बाद चु¨नदा जगहों से अतिक्रमण हटाया गया। सोमवार को बाजार बंद था। इसीलिए बाजार में अस्थाई अतिक्रमण निगम अफसरों को न के बराबर मिला और स्थाई अतिक्रमण को निगम अधिकारियों ने छुआ तक नहीं है। अब इसी रिपोर्ट को निगम प्रशासन हाईकोर्ट में पेश करेगा।
नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सत्येंद्र सिवाच से जब पूछा गया कि नालों के ऊपर ऊंचे नीचे थड़े बने हुए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है इसकी क्या वजह है। संयुक्त आयुक्त ने जवाब दिया है कि इसका एस्टीमेंट बनाया जा रहा है और जैसे ही एस्टीमेंट बनेगा थड़ों के ऊपर से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने अगली तारीख तक अस्थाई अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ थड़ों के ऊपर से स्थाई अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं जिनकी फिलहाल निगम प्रशासन ने कोई पालना नहीं की गई है। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट राजेश पुनिया की देखरेख में हुई है और निगम की तरफ कोई बड़ा अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। यहां तक इंजीनिय¨रग ब्रांच के एक्सइएन से लेकर जेई तक गायब थे। इस कार्रवाई में बि¨ल्डग ब्रांच की ओर से ड्राफ्टमैन तजेंद्र ¨सह और रेंट ब्रांच के कर्मचारी कार्रवाई करने पहुंचे। करीब डेढ़ घंटे तक निगम की टीम बाजारों में चु¨नदा अतिक्रमण हटाने के लिए घुमती रहीं। बाद में संयुक्त आयुक्त मौका देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने दावा कि अस्थाई अतिक्रमण हटा दिया गया है अब कोई अतिक्रमण नहीं बचा है।
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ये है विवाद
असल में हलवाई बाजार में दो दुकानदार हैं। एक दुकानदार ट्रंक पेटियों का तो दूसरा कॉस्मेटिक शॉप करता है। कॉस्मेटिक शॉप के मालिक कई साल से निगम प्रशासन में शिकायत करता आ रहा है कि उसका पड़ोसी थड़े पर ट्रंक पेटियां रख कर अस्थाई अतिक्रमण कर रहा है। निगम ने कई बार कार्रवाई की लेकिन अभी तक अस्थाई अतिक्रमण नहीं हट पाया है। निगम 1 लाख 35 हजार का जुर्माना भी लगा चुका है जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 7 सितंबर को निगम आयुक्त से जवाब मांगा और 17 तक कार्रवाई कर खुद कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। लेकिन एक पक्ष ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि बाजार में सिर्फ हमारा ही अतिक्रमण नहीं है। हाईकोर्ट ने इसी आपत्ति ने पूरे बाजार में ऊंचे नीचे थड़े और सामान बाहर है तो हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे और नहीं हटने की सूरत में अवमानना याचिका मानते हुए इस केस को आगे बढ़ाने के भी आदेश दिए थे।