Move to Jagran APP

हाईकोर्ट का आदेश : शहर में फिर से डोर टू डोर उठेगा कूड़ा, 3 जनवरी में खुलेगा टेंडर

हाईकोर्ट के आदेश पर निगम ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम तीन जनवरी को कूड़ा उठाने का टेंडर खोलेगा। इसके बाद कंपनी को टेंडर अलॉट होगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 29 Dec 2019 08:36 AM (IST)Updated: Sun, 29 Dec 2019 08:36 AM (IST)
हाईकोर्ट का आदेश : शहर में फिर से डोर टू डोर उठेगा कूड़ा, 3 जनवरी में खुलेगा टेंडर
हाईकोर्ट का आदेश : शहर में फिर से डोर टू डोर उठेगा कूड़ा, 3 जनवरी में खुलेगा टेंडर

जागरण संवाददाता: अंबाला शहर : हाईकोर्ट के आदेश पर निगम ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम तीन जनवरी को कूड़ा उठाने का टेंडर खोलेगा। इसके बाद कंपनी को टेंडर अलॉट होगा। कंपनी को वर्क ऑडर मिलने पर कूड़ा उठाने काम शुरू होगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। कंपनी ने शहर में तीन महीने से कूड़ा उठाने काम बंद कर रखा है। इस वजह से कूड़ेदान और मुख्य चौराहों पर कूड़े से गंदगी फैलने लगी थी। मजबूरी में निगम ने अपने वाहनों से कूड़ा उठाने काम शुरू किया था।

loksabha election banner

नगर निगम ने शहर व छावनी में घरों से कूड़ा उठाने के लिए कंपनी को जनवरी में टेंडर किया था। कंपनी ने फरवरी में घरों से कूड़ा उठाने काम शुरू किया था। इसके लिए कंपनी को हर महीने डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान होना था जबकि निगम को लोगों से यूजर चार्ज वसूलना था। इसमें कंपनी ने सितंबर तक डो-टू-डोर कूड़ा उठाने काम किया।

इसमें निगम ने कंपनी को करीब छह करोड़ रुपये को भुगतान नहीं किया। इस पर कंपनी ने कूड़ा उठाने काम बंद कर दिया। इस पर निगम ने कंपनी को टेंडर निरस्त का नोटिस जारी किया। इस पर कंपनी हाईकोर्ट की शरण में पहुंची। साथ ही निगम से छह करोड़ रुपये का भुगतान की मांग की। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने से निगम नई कंपनी को टेंडर जारी नहीं कर पा रहा था। इससे शहर में कूड़ा उठाने का काम प्रभावित हो गया था।

मजबूरी में लोग घरों के कूड़े को खुद उठा रहा था। यहां तक निगम में रोज लोग शिकायत लेकर पहुंच रहे थे कि कंपनी ने कूड़ा उठाने काम बंद कर दिया है। इस वजह से घरों में गंदगी और कूड़ेदान में गंदगी का ढेर लगा है। यहां तक निगम वाहन भी निगम वाहन भी नियमित कूड़ा उठाने नहीं पहुंच रहे है। ऐसे में निगम ने लोगों की समस्या को देखकर हाईकोर्ट से नए टेंडर की स्वीकृति मांगी।

हाईकोर्ट के आदेश पर निगम ने नई कंपनी को डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीन जनवरी को कूड़ा उठाने का टेंडर खोला जाएगा। इसके बाद नई कंपनी को घरों से कूड़ा उठाने का टेंडर अलॉट होगा। निगम वाहन उठा रहे कूड़ा

कंपनी ने शहर में कूड़ा उठाने काम बंद कर दिया था। इस वजह से कूड़ेदान और सड़क किनारे गंदगी फैली रहती थी। ऐसे में निगम ने अपने वाहनों से कूड़ा उठाने काम शुरू किया। लेकिन निगम के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसलिए निगम ने हर वार्ड में शाम में कूड़ा उठाने का विशेष सफाई अभियान शुरू किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीन जनवरी को कूड़ा उठाने का टेंडर खोला जाएगा। इसके बाद कंपनी को टेंडर अलॉट होगा।

- डा. सुशील कुमार, आयुक्त, नगर निगम नगर पालिका परिषद ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का टेंडर जारी नहीं किया है। परिषद जनवरी में कूड़ा उठाने का टेंडर जारी करेगी।

- राजेश, सचिव, नगर पालिका परिषद नगर निगम ने कूड़ा उठाने का करीब छह करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। इस वजह से कंपनी ने कूड़ा उठाने का काम बंद कर दिया है। हाईकोर्ट में जनवरी में इस मामले में सुनवाई है।

- मयंक, कंपनी प्रतिनिधि,


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.