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सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर किसी ने नहीं ली रुचि, बिक रहा तेजाब

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बावजूद दुकानों में खुलेआम तेजाब बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन पुलिस सहित अन्य महकमों को इसकी जानकारी ही नहीं है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Mar 2020 08:52 AM (IST)Updated: Thu, 05 Mar 2020 08:52 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर किसी ने नहीं ली रुचि, बिक रहा तेजाब
सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर किसी ने नहीं ली रुचि, बिक रहा तेजाब

जागरण संवाददाता, अंबाला : सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बावजूद दुकानों में खुलेआम तेजाब बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस सहित अन्य महकमों को इसकी जानकारी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होता नहीं दिख रहा है। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई तेजाब विक्रेताओं के विरुद्ध भी कार्रवाई तो दूर जांच-पड़ताल भी नहीं की गई है। हालांकि, एक व्यवस्था लागू की कि अब तेजाब का स्टोर करने से लेकर बेचने के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। तेजाब की बिक्री करने वाले दुकानदारों का स्टाक से लेकर बिक्री का विवरण रजिस्टर में अंकित करना अनिवार्य किया गया है।

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अभी 15 दिन पहले एसपी अंबाला अभिषेक जोरवाल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में एसिड बेचने वाले दुकानदारों से लेकर आम लोगों में जागरूकता की मुहिम चलाने के निर्देश दिए गए थे। एसपी के आदेश का किसी भी थाने के प्रभारी ने ठीक ढंग से पालन नहीं किया। इसके ठीक एक सप्ताह बाद बराड़ा में एसिड अटैक की घटना हुई। ऐसे में एसपी कार्यालय की तरफ से सभी एसएचओ को आदेश का पालन हरहाल में करने को कहा गया है। इसके बावजूद गली गली में जनरल स्टोर्स से तेजाब बिक रहा है। एसिड अटैक की घटना के बावजूद प्रशासन सबक नहीं ले रहा है जिले में गिने चुने लोगों के पास है लाइसेंस

एसिड स्टोर करने से लेकर थोक और फुटकर में बेचने के लिए अंबाला शहर, छावनी, नारायणगढ़, बराड़ा में गिने चुने लोगों के पास ही प्रशासन की तरफ से जारी लाइसेंस हैं जबकि एसिड का प्रयोग बैट्री बनाने वाले सभी फर्म करते हैं। इसी तरह कम ज्वलनशील माने जाने वाले तेजाब के लिए भी लाइसेंस का होना अनिवार्य है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से कितने को लाइसेंस दिये गये यह किसी भी थाने के एसएचओ को नहीं है। तेजाब बेचने वालों को करना होता है रजिस्टर पूरा

तेजाब बेचने के लिए दुकानदारों को उसे खरीदकर ले जाने वाले को पूरा ब्यौरा रजिस्टर में लिखना होता है। इसमें स्टाक के बारे में भी लिखित सूचना होनी चाहिए। साथ ही किस उद्देश्य से खरीदकर ले जा रहे हैं इसका भी उल्लेख करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले दुकानदार के खिलाफ पुलिस से लेकर संबंधित विभाग की टीम कार्यवाही कर सकती है। साथ ही जुर्माना भी ठोक सकती है। समय समय पर मजिस्ट्रेट को करनी होती है जांच

सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड अटैक की घटनाओं को देखते हुये तेजाब बेचने वाले दुकानदारों को नियम का पालन करने का आदेश दिया है। इसके लिये समय समय पर क्षेत्र के संबंधित मजिस्ट्रेट को दुकानों का निरीक्षण करके स्टाक से लेकर रजिस्टर चेक करना होता है। इसके बाद रिपोर्ट डीसी व उच्च अधिकारियों को भेजनी होती है। यदि दुकानदार किसी तरह की अनियमितता में संलिप्त मिलता है तो उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराने का भी प्रावधान है। सीएम सिटी से तेजाब बेचने वाले को पुलिस ने दबोचा

बराड़ा में हुये एसिड अटैक की घटना का वर्कआउट करते हुये आरोपी को तेजाब मुहैया कराने वाले दुकानदार को सीएम सिटी करनाल से पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जबकि शहर से लेकर गांव गांव में दुकानों पर लोगों को आसानी से काफी कम दामों पर तेजाब मिल रहा है। इस तेजाब का इस्तेमाल सामान्य तौर पर लोग साफ सफाई के लिये करते हैं। फोटो : 15

सभी थाने के एसएचओ को तेजाब की बिक्री करने वाले दुकानदारों को नियम के प्रति जागरुक करने के लिये कहा गया है। सभी एसएचओ अपने अपने क्षेत्र में इस आदेश का पालन कर रहें हैं।

- अभिषेक जोरवाल, एसपी अंबाला


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