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कोरोना संक्रमण को रोकने को नई गाइडलाइन जारी

जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इस पर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इन नियमों का पालन नहीं करने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 06:50 AM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 06:50 AM (IST)
कोरोना संक्रमण को रोकने को नई गाइडलाइन जारी
कोरोना संक्रमण को रोकने को नई गाइडलाइन जारी

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इस पर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इन नियमों का पालन नहीं करने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुख्य बाजारों में दुकान, मॉल, शोरूम समेत अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को मास्क लगाना होगा।

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डीसी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसकी हमें खुद पालना करनी है और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि नियमों की अवहेलना होगी तो कार्रवाई की जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी दुकानदारों व ट्रेडर्स अपने प्रांगण में नियमों की पालना करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें प्रतिष्ठान में काम करने वाले प्रतिनिधियों, कर्मियों को मास्क पहनना सुनिश्चित करना होगा। वहीं किसी दुकान या संस्थान में प्रवेश करने से पहले संबंधित को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का ध्यान रखना होगा, प्रांगण में सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि नियमों की अवहेलना मिलेगी तो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।

---------- 200 से ज्यादा लोग नहीं होंगे एकत्रित

जिलाधीश ने कहा कि कोविड-19 के ²ष्टिगत राजस्व एवं आपदा विभाग की ओर से नई हिदायतें जारी की गई हैं। जिसके अनुसार इंडोर में किसी भी कार्यक्रम में 50 फीसद क्षमता के साथ 200 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे, जबकि खुले स्थान में 500 की सीमा कर दी गई है। इन स्थानों पर मास्क व शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखना अति अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि दाह संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। नई हिदायतों के अनुसार राजनैतिक से लेकर धार्मिक, शैक्षणिक, खेल सहित हर तरह के कार्यक्रम के लिए संबंधित जिला उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य है। वहीं जारी आदेशों के तहत जिले के सभी दुकानों, मॉल, शोरूम, बैंक्वेट हाल, मैरिज हॉल समेत अन्य जगह पर सेंट्रल एसी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विडो एसी और स्प्लीट एसी चलाने की अनुमति है, लेकिन उसका तापमान 24 से 30 के बीच होना चाहिए।


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