छूट के आखिरी दिन दो करोड़ वसूल सका नगर परिषद
प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों की बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में भीड़ लगी रही। जिले में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले पांच साल से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया था। ऐसे में टैक्स की राशि 11 करोड़ तक पहुंच गई थी।
जागरण संवाददाता, अंबाला : प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों की बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में भीड़ लगी रही। जिले में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले पांच साल से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया था। ऐसे में टैक्स की राशि 11 करोड़ तक पहुंच गई थी। नोटिस देने के बावजूद लोगों ने भुगतान नहीं किया तो 29 अक्टूबर 2020 से छूट की योजना लागू की गई। पिछले एक महीने में लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। बुधवार को नगर परिषद परिसर में दोपहर एक बजे तक करीब एक करोड़ 91 लाख 81 हजार 796 रुपये का टैक्स जमा हुआ।
नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों के लिए मुख्यालय ने योजना का लाभ दिया था। 31 मार्च 2021 तक टैक्स जमा करने के लिए अलग-अलग स्लैब बनाया गया था। टैक्स जमा करने के लिए नप परिसर में चार काउंटर खोले गए थे। वर्ष 2016-17 के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को एकमुश्त जमा करने पर 25 फीसद की छूट थी। जबकि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच बकाया प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज माफ रहा है। इसी तरह 2020-21 के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 फीसद की छूट दी गई थी।
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चेक पास होने के बाद कटेगी रसीद
प्रॉपर्टी टैक्स भरने करने के लिए जमा चेक बैंक से पास होने के बाद ही नगर परिषद का टैक्स ब्रांच रसीद काटेगा। चेक बाउंस होने की स्थिति में रसीद नहीं कटेगी। 31 मार्च के बाद बैंकों में जमा चेक से भुगतान के बाद नगर परिषद में बकाया टैक्स की राशि और कम होने की संभावना है।
------------ निगम में जमा हुआ 15 लाख टैक्स
नगर निगम अप्रैल में प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई शुरू करेगी। मालूम हो कि शहर में नगर निगम करीब 92 हजार भवनों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली करता है। कोरोना काल होने की वजह ने सरकार ने बकाएदारों को टैक्स में छूट की तिथि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया था। नगर निगम का बकाएदारों पर करीब 17 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया है। इसमें सरकारी विभागों पर करीब सात करोड़ रुपये का बकाया है। इस संबंध में लिपिक बलवीर सिंह ने बताया कि नगर निगम में बुधवार रात आठ बजे तक 15 लाख से अधिक का टैक्स जमा हुआ। टैक्स में छूट की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। अब निगम बकाएदारों पर सीलिग की कार्रवाई शुरू करेगा।