60 साल से ऊपर के वकीलों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए अंबाला कोर्ट में वकीलों को राहत दी गई है। जिला बार एसोसिएशन के मुताबिक 60 साल से अधिक आयु वाले वकीलों को राहत दी गई है कि उन्हें नियमित रूप से कोर्ट आने की जरूरत नहीं है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए अंबाला कोर्ट में वकीलों को राहत दी गई है। जिला बार एसोसिएशन के मुताबिक 60 साल से अधिक आयु वाले वकीलों को राहत दी गई है कि उन्हें नियमित रूप से कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। जबकि अब से पहले कोर्ट में सभी वकीलों को पेश होना पड़ रहा था। हालांकि कोर्ट रूम में कोरोना से बचाव के लिए विशेष इंतजाम हैं। बावजूद एहतियात के रूप में यह कदम उठाया गया है।
बता दें कि करीब 301 दिन बाद 11 जनवरी को अदालत में कामकाज शुरू किया गया था। विगत दिनों कोर्ट में एक चतुर्थ कर्मी कोरोना संक्रमित हो गया था। इसके बाद अदालतों में बढ़ती भीड़ और कोविड-19 के नए स्ट्रेन को देखते हुए बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है। वैसे यहां आने वाले वकील और मुवक्किल दोनों की कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं।
---------- -जरूरी मामलों में हो सकेगी वीसी
अंबाला बार एसोसिएशन के प्रधान इकबाल ने बताया कि निर्णय लिया गया है कि जो वकील 60 साल से अधिक आयु के हैं, उन्हें अदालत में आना नहीं पड़ेगा। इसके लिए अंबाला बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मामले में एग्जेंपशन मिल गई है। वरिष्ठ वकीलों को मामले में अगली तारीख मिल जाएगी। ज्यादा जरूरी मामलों में वीडियो कांफ्रेंसिग की जा सकेगी।
----- कोरोना को देखते हुए बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है। ताकि वरिष्ठ वकील इस संक्रमण से बचाव कर सके। वरिष्ठ वकीलों को अदालत से तारीख मिल जाएगी। अदालत में आना नहीं पड़ेगा।
विवेक महर्षि, सेक्रेटरी, जिला बार एसोसिएशन अंबाला