खुद को चाकू से घायल करवाने के मामले में वकील को मिली अंतरिम जमानत
चैंबर में खुद पर चाकू मारने के मामले में वकील को अदालत से बड़ी राहत मिली है। वकील को अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि उसे पुलिस जांच में शामिल होना होगा।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : चैंबर में खुद पर चाकू मारने के मामले में वकील को अदालत से बड़ी राहत मिली है। वकील को अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि उसे पुलिस जांच में शामिल होना होगा। अदालत ने वकील को तीन दिन में पुलिस जांच में शामिल होने के आदेश भी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 दिसंबर निर्धारित कर दी है।
-----
-पहले वकील ने यह दी थी शिकायत
वकील शैलेंद्र मोहन ने पुलिस को शिकायत दी थी कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते कोर्ट परिसर की तीसरी मंजिल पर बने चैंबर नंबर टी 63 में घुसकर तीन नकाबपोशों ने उस पर चाकूओं से हमला कर दिया। बदमाश एक चाकू को अपने साथ तथा दूसरे को पेट में ही छोड़कर फरार हो गए। शहर थाना पुलिस ने घायल वकील शैलेंद्र मोहन के बयान पर कैलाश नगर के राजू व गुरचरण के खिलाफ केस दर्ज किया था।
----------
-वकील पर ही दर्ज हो गया था मुकदमा दर्ज
पुलिस ने 20 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया था। इसमें खुलासा किया था कि जिन तीन नकाबपोश युवकों ने चैंबर टी-63 में घुसकर वकील शैलेंद्र मोहन पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया वह किसी और ने ही बल्कि वकील ने स्वयं मामा के चाचा-ताया के लड़कों से करवाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित बसंत और श्रवण को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपित जींद के गांव बरसाना के रहने वाले हैं। आरोपितों को पानीपत के शेरा गांव से गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपित कर्मबीर है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को तीन दिन के पुलिस रिमांड लिया था।