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प्रॉपर्टी टैक्स की छूट के अंतिम चार दिन, रात 9 बजे तक जमा होगा टैक्स

जागरण संवाददाता अंबाला शहर नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स की छूट के अंतिम 4 दिन बचे हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 03:25 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 03:25 AM (IST)
प्रॉपर्टी टैक्स की छूट के अंतिम चार दिन, रात 9 बजे तक जमा होगा टैक्स
प्रॉपर्टी टैक्स की छूट के अंतिम चार दिन, रात 9 बजे तक जमा होगा टैक्स

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर:

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नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स की छूट के अंतिम 4 दिन बचे हैं। इसके बाद लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में पुराने बकाएदारों को 25 फीसद की छूट नहीं मिली है। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए बुधवार से नगर निगम में सुबह 9 से रात 9 बजे तक टैक्स जमा के लिए कैंप लगेगा। वहीं 31 अक्तूबर को रात 12 बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा होगा।

मालूम हो कि नगर निगम में करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदार हैं। ऐसे में मुख्यालय ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को टैक्स जमा में 25 फीसदी छूट की राहत दी। इसमें वर्ष 2010-11 से 2016 से 17 के प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों 25 फीसदी छूट और चालू वित्तीय वर्ष में टैक्स में 10 फीसदी की छूट रखी। नगर निगम मुख्यालय ने लॉकडाउन के बाद छूट की घोषणा की। अब छूट के 4 शेष बचे हैं। जबकि काफी लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। इस पर नगर निगम ने लोगों की सुविधा के लिए 31 अक्तूबर तक निगम में कैंप लगाने का निर्णय लिया है। नगर निगम में बुधवार से सुबह 9 से रात 9 बजे तक कैंप लगाए जाएंगे। यहां पर लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा होगा। इसके लिए नगर निगम ने मंगलवार को शहर में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए मुनादी भी कराई। मुनादी से अवगत कराया कि 31 अक्तूबर के बाद निगम प्रॉपर्टी टैक्स के बड़़े बकाएदारों पर कार्रवाई शुरू करेगा। इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि नगर निगम में 31 अक्तूबर को रात 12 बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा होगा।


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