पंजोखरा में 1.5 एकड़ भूमि में बन रही अवैध कालोनी पर चली जेसीबी मशीन
जिला नगर योजनाकार के दस्ते ने छावनी के गांव पंजोखरा में लगभग 1.5 एकड़ भूमि में बनाई जा रही अवैध कालोनी को तोड़ दिया। कालोनी को रोड से जोड़ने वाली दो कची सड़कों तथा निर्माणाधीन 4 डीपीसी को मौके पर अर्थमूविग मशीन से धवस्त कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: जिला नगर योजनाकार के दस्ते ने छावनी के गांव पंजोखरा में लगभग 1.5 एकड़ भूमि में बनाई जा रही अवैध कालोनी को तोड़ दिया। कालोनी को रोड से जोड़ने वाली दो कच्ची सड़कों तथा निर्माणाधीन 4 डीपीसी को मौके पर अर्थमूविग मशीन से धवस्त कर दिया गया। यह कालोनी उपिन्द्र सिंह तथा जोगिन्द्र सिंह बना रहे थे।
जिला नगर योजनाकार सविता जिदल ने बताया कार्रवाई के दौरान डयूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार छावनी बोध राज, सहायक नगर योजनाकार राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता संदीप जैन मौजूद थे। जिदल ने अपील की कि अवैध रूप से काटी जा रही कालोनियों में कोई भी प्लाट न खरीदें। ऐसे में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। कोई भी प्लाट खरीदने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर उसकी सही जानकारी प्राप्त करें। अवैध रूप से कालोनी काटने वालों के खिलाफ हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम, 1975 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके तहत 3 वर्ष की कैद की सजा या 50 हजार जुर्माना अथवा दोनों भी हो सकते हैं। निर्माण गिराया भी जाएगा और निर्माण को गिराने में आए खर्च की भरपाई निर्माणकत्र्ता/ भू मालिक से की जाएगी। अवैध कॉलोनियों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं
जासं, अंबाला शहर: जिला नगर योजनाकार सविता जिदल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने अवैध कालोनियों मे बसे लोगों की मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवर लाइन आदि का डाटा तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा नगर और ग्राम आयोजन विभाग की वेबसाइट को तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से बेवाइसट पर रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसी कालोनियों में क्या-क्या जरूरते हैं, इसका विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। इस डाटा को अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला नगर योजनाकार में या कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0171-2534653 पर सम्पर्क किया जा सकता है।