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31 मार्च तक जरूरी केसों की ही होगी सुनवाई

नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कारण पेशी पर न आने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Mar 2020 05:20 AM (IST)Updated: Wed, 18 Mar 2020 06:13 AM (IST)
31 मार्च तक जरूरी केसों की ही होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर

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अब जिला अदालतों में सिर्फ जरूरी केसों की ही सुनवाई होगी। यह प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। कोरोना के चलते पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कारण पेशी पर न आने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि यदि वह अदालत में नहीं पहुंचते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अदालत में सिर्फ जमानत, अग्रिम जमानत और स्टे के मामले ही सुने जाएंगे।

बता दें कि अंबाला बार एसोसिएशन प्रधान रोहित जैन की ओर से बीते दिनों पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को पत्र लिखे गए थे। जिसमें कहा गया था कि जिला अदालत में रोजाना करीबन दस हजार के करीब लोग पहुंचते हैं। इस कारण कोराना वायरस फैलने का भय है। इससे बचाव के लिए मामलों को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। अदालत में सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाए। क्योंकि इसके अगले दिन हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिग थी, जिसमें कोरोना को लेकर निर्णय लिया जाना था। इसके बाद वकील हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे थे।

जमानत और स्टे के मामले ही सुने जाएंगे

जिला की अदालत में अब सिर्फ जमानत, अग्रिम जमानत और स्टे के मामलों की ही सुनवाई होगी। इसके अलावा अन्य मामलों को 31 मार्च तक टाल दिया गया है। इसके अलावा अदालत परिसर में भी हर कोई एंट्री नहीं कर सकेगा। अदालत में केस से जुड़े सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाने दिया जाएगा। एडवोकेट भी संबधित केस से ही जा सकेगा।


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