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हाईकोर्ट ने शांडिल्य का दफ्तर जलाने वालों की याचिका की खारिज

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री हिन्दू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडिल्य का दफ्तर जलाने के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपित पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हरपाल सिंह पाली समेत अन्य ने 6 जून 2018 को दफ्तर जला दिया था। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 10:30 AM (IST)Updated: Fri, 08 Nov 2019 10:30 AM (IST)
हाईकोर्ट ने शांडिल्य का दफ्तर जलाने वालों की याचिका की खारिज
हाईकोर्ट ने शांडिल्य का दफ्तर जलाने वालों की याचिका की खारिज

जासं, अंबाला शहर: एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री हिन्दू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडिल्य का दफ्तर जलाने के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपित पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हरपाल सिंह पाली समेत अन्य ने 6 जून, 2018 को दफ्तर जला दिया था। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पाली व अन्य मई 2019 में हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे। जहां एफआइआर रद्द करवाने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पाली व अन्य की दलीलों को प्रि-मैच्योर बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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बता दें कि शांडिल्य ने जून 2018 को जरनैल सिंह भिडरावाला का पुतला फूंकने का एलान किया था। 6 जून 2018 को उसके दफ्तर के बाहर भीड़ ने दफ्तर को जला दिया था। इस पर पुलिस ने हरपाल पाली, सुखदेव गोबिदगढ़, चरनजीत टक्कर, रणबीर फौजी, रविन्द्रपाल पर मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन अंबाला पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया था। इसके बाद मामले की जांच कैथल पुलिस को सौंप थी। कैथल पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। कई आरोपितों के वारंट जारी हो गये।


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