हाईकोर्ट में 27 को पेशी, निगम रूटीन में जब्त करेगा सामान
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हलवाई बाजार में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मामले की अगली सुनवाई 27 को है। इसीलिए निगम आयुक्त के आदेशों पर नगर निगम सदर जोन कार्यालय छावनी की ओर से सुबह और शाम बाजारों में कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, अंबाला : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हलवाई बाजार में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मामले की अगली सुनवाई 27 को है। इसीलिए निगम आयुक्त के आदेशों पर नगर निगम सदर जोन कार्यालय छावनी की ओर से सुबह और शाम बाजारों में कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को भी निगम प्रशासन होमगार्ड के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और दो दुकानों के आगे पड़े हुए सामान को जब्त किया गया।
निगम प्रशासन की सड़कों पर अतिक्रमण की कार्रवाई महज हलवाई बाजार तक ही सीमित है जबकि निकलसन रोड, पंसारी बाजार, चुना चौक, राय मार्केट, रेलवे रोड और सब्जी मंडी रोड पर अतिक्रमण कई फीट अपने पैर पसार चुका है। इसको लेकर एसडीएम अंबाला छावनी सुभाष सिहाग भी पुलिस और निगम प्रशासन के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चला चुके हैं ताकि जनता को दिक्कत न हो। लेकिन अब हालात फिर से वहीं बन गए हैं। कई ऐसे बाजार हैं जहां पर निगम प्रशासन अपनी मर्जी से कार्रवाई नहीं कर सकता है। हलवाई बाजार के मामले में भी कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित दुकानदार हाईकोर्ट में पहुंच गया। सोमवार को बाजार बंद था इसीलिए अतिक्रमण हटाने में खानापूर्ति कर दी है। दैनिक जागरण ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया तो निगम आयुक्त ने रेंट ब्रांच को आदेश दिए हैं कि आगामी तारीख तक जिसका भी सामान सड़क और थड़े पर मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त के आदेशों पर निगम ने मंगलवार को सुबह और शाम के वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।