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प्रापर्टी टैक्स और एनडीसी के विरोध में उतरी एचडीएफ

हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने प्रॉपर्टी टैक्स व आनपत्ति प्रमाण पत्र की प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन दिया। बारिश होने के बाद भी बावजूद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एचडीएफ की नेता चित्रा सरवारा अमीशा चावला गुलजार सिंह रोहित शर्मा बलजिदर कंबोज आदि पदाधिकारियों ने प्रधान विनोद धीमान की अध्यक्षता में आयुक्त के नाम कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह को ज्ञापन दिया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Jul 2021 07:15 AM (IST)Updated: Tue, 20 Jul 2021 07:15 AM (IST)
प्रापर्टी टैक्स और एनडीसी के विरोध में उतरी एचडीएफ
प्रापर्टी टैक्स और एनडीसी के विरोध में उतरी एचडीएफ

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने प्रॉपर्टी टैक्स व आनपत्ति प्रमाण पत्र की प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन दिया। बारिश होने के बाद भी बावजूद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एचडीएफ की नेता चित्रा सरवारा, अमीशा चावला, गुलजार सिंह, रोहित शर्मा, बलजिदर कंबोज आदि पदाधिकारियों ने प्रधान विनोद धीमान की अध्यक्षता में आयुक्त के नाम कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह को ज्ञापन दिया।

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चित्रा सरवारा ने बताया कि नगर निगम ने जिस तरीके से लोगों से प्रापर्टी टैक्स वसूली कर रहा है, वह तरीका बिल्कुल तानाशाही भरा है। नगर निगम द्वारा 2006 से 2021 तक का प्रापर्टी टैक्स इकट्ठा वसूला जा रहा है, जबकि टैक्स हर साल लिया जाना चाहिए था, तो इससे लोगों को भी परेशानी कम होती। उन्होंने कहा कि लोगों का पिछला टैक्स माफ किया जाए। अमीशा चावला ने बताया कि बिजली विभाग, वन विभाग, रेवन्यू विभाग, कई बैंक परिसर और अधिकारियों के परिसरों का करोड़ों रुपये का प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं हुआ है। वहीं विनोद धीमान ने मांग की कि जिन कालोनी की पहले रजिस्ट्रीयां हो चुकी हैं, और 35 से 40 प्रतिशत मकान बन चुके हैं। इन मकानों पर निगम की प्रापर्टी आईडी लगी है। अब नगर निगम कह रहा है कि आपके खसरा नंबर निगम में नहीं आते इसलिए हम आपको एनडीसी नहीं दे सकते।

--------------- सिगल यूज पालीथिन के प्रयोग पर 10 के चालान किए, अब भूला निगम

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: शहर में आयुक्त ने एक जुलाई को सिगल यूज पालीथिन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश दिए थे। इसमें एक सप्ताह का समय दिया था। इसके बाद भी पालिथीन का प्रयोग करने वालों के चालान काटने के आदेश दिए थे। यहां तक ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जानी थी। इस दौरान निगम ने सिगल यूज पालीथिन के प्रयोग पर करीब दस लोगों के चालान किए। इसके बाद निगम चालान काटना ही भूल गया।

मालूम हो कि नगर निगम ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश पर सिगल यूज पालीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें प्लास्टिक के कप-प्लेट, गिलास आदि की बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने लोगों को सात दिन का समय दिया था, ओ 8 जुलाई को पूरा हो गया है। इस दौरान निगम ने पालिथीन का प्रयोग करने पर करीब दस लोगों के चालान काट गए थे। इसके बाद नगर निगम पालिथीन के खिलाफ अभियान भूल गया है। वहीं सिगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल से बनी वस्तुओं जैसे कि कप, प्लेट ग्लास, चम्मच आदि की बिक्री, प्रयोग पूर्ण रुप से प्रतिबंधित हैं। वहीं बाजारों में खुलेआम पालीथिन का प्रयोग किया जा रहा है। यहां तक नगर निगम कार्यालय के बाहर की मार्केट में लोग सिगल यूज पालीथिन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद भी नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस संबंध में मुख्य सफाई निरीक्षक मदन लाल ने बताया कि नगर निगम ने पालिथीन के प्रयोग करने वालों के करीब दस लोगों के चालान किए हैं।


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