पेरोल से फरार हत्यारे को जेल एक्ट में दो साल की कैद
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर पैरोल से फरार हुए उप्र के जिला रामपुर, मिल्क थानाक्षेत्र के
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर
पैरोल से फरार हुए उप्र के जिला रामपुर, मिल्क थानाक्षेत्र के गांव पिपला, शिवनगर वासी हत्यारे विजयपाल उर्फ पप्पू को जेल एक्ट के केस में दो साल कैद की सजा हुई है। 3 दिसंबर 2016 को शहर के बलदेवनगर थाने में दर्ज जेल एक्ट के मुकदमा नंबर 420 में जेएमआइसी माविका यादव की कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सार्वजनिक किया। 5 जून 2008 को पंचकूला में दर्ज हत्या व लूट के एक मामले में दोषी करार दिया गया विजय पाल अंबाला सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था। अपने अच्छे चाल-चलन के कारण उसे 25 जून 2016 को छह माह की पैरोल मिली थी। 9 अगस्त को उसे वापस लौटना था लेकिन वह फरार हो गया था। अदालत के आदेश पर दर्ज जेल एक्ट के केस में दोषी को 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्तमान में वह जेल में बंद है।
जानकारी के अनुसार मंगलवार दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसे दो साल की सजा सुनाई। उसके बाद वापस जेल भेज दिया गया। इस मामले में करीब आठ गवाह पेश हुए। इनमें पुलिस, जेल स्टाफ, डाक्टर व अन्य लोग शामिल थे।
जानकारी के अनुसार उम्रकैदी विजयपाल ने अपने आठ साल की जेल में अपने व्यवहार से जेल स्टाफ को प्रभावित था। उसके बाद पैरोल की अपील दायर की गई। इस दौरान जब जेल प्रशासन, जिला प्रशासन व पुलिस की रिपोर्ट हुई तो पैरोल स्वीकृत कर ली गई। निर्धारित समय पर वापस न लौटने पर जब पुलिस ने उसे तलाशा तो वह नहीं मिला। परिवार ने भी उसके बारे जानकारी होने से इंकार किया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी। पीओ स्टाफ ने गिरफ्तार किया था।