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सूचना न देने पर ईओ को कारण बताओ नोटिस

नगर निगम से कानूनी सलाहकार को लेकर दस बिदुओं पर मांगी गई जानकारी पूरी न देने के कारण राज्य सूचना आयोग ने कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 06:47 AM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 06:47 AM (IST)
सूचना न देने पर ईओ को कारण बताओ नोटिस
सूचना न देने पर ईओ को कारण बताओ नोटिस

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर

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नगर निगम से कानूनी सलाहकार को लेकर दस बिदुओं पर मांगी गई जानकारी पूरी न देने के कारण राज्य सूचना आयोग ने कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 जनवरी 2020 को होनी है।

इनेलो नेता ओंकार सिंह ने नगर निगम अंबाला में म्यूटेशन संबंधी मामलों में कानूनी सलाहकार की नियुक्ति को लेकर दस बिदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसी को लेकर गत 26 फरवरी को आरटीआई लगाई गई थी। इसमें पूछा गया था कि कानूनी सलाहकार की नियुक्ति किस नियम या कानून के तहत व किसके आदेश से की गई, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, नियुक्ति कितने समय लिए है, इस पद की योग्यता-शर्तें-तन्ख्वाह क्या है, क्या यह पद राजनीतिक है, कितने व्यक्तियों ने इस पद के लिए आवेदन किया, मौजूदा पदाधिकारी कौन हैं।

निगम ने पहले तो इस सूचना का जवाब ही नहीं दिया। प्रथम अपील करने पर 24 अप्रैल को जवाब मिला कि सूचना का जवाब नहीं दिया जा सकता। राज्य सूचना आयोग ने 22 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की। उक्त तारीख पर भी नगर निगम की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। सूचना आयुक्त ने आदेश जारी किया कि नगर निगम 20 नवम्बर तक प्रार्थी को सारी सूचनाएं उपलब्ध कराए। इसके साथ ही राज्य सूचना आयोग ने ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 जनवरी 2020 को पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ कहा है कि क्यों न रोजाना 250 रुपये अधिकतम 25 हजार रुपये जुर्माना किया जाए।


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