Move to Jagran APP

नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई, टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। यहीं कहीं कोई गड़बड़ी है तो टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत दी जा सकती है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 07 Jul 2020 03:13 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 03:13 PM (IST)
नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई, टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई, टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

जेएनएन, अंबाला शहर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। इसके तहत नवंबर 2020 तक गुलाबी, पीले तथा खाकी राशन कार्डधारकों को पांच किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति मास निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।

loksabha election banner

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं दो रुपये प्रति किलो, फोर्टिफाइड आटा पांच रुपये प्रति किलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों तेल 20 रुपये प्रति लीटर इत्यादि के वितरण पर निर्धारित मूल्य लाभार्थियों से लिया जाएगा। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा कोई वितरण नहीं किया जाएगा।

इस तरह से मिलेगा लाभ

गुलाबी रंग के कार्डधारकों को पांच किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व 1 किलो निशुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इनको 35 किलो गेहूं दो रुपये प्रति किलो अथवा फोर्टिफाइड आटा प्रति परिवार पांच रुपये प्रति किलो, 1 किलो चीनी 13.50 प्रति किलो तथा 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा।

इसी तरह पीले रंग के कार्डधारकों को पांच किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलो निशुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इनको पांच किलो गेहूं दो रुपये प्रति किलो प्रति सदस्य अथवा फोर्टिफाइड आटा प्रति परिवार पांच रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो तथा 2 लीटर सरसों को तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा।

दूसरी ओर खाकी रंग के कार्डधारकों को योजना के तहत पांच किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलो निशुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त गेहूं पांच किलोग्राम प्रति सदस्य दो रुपये प्रति किलो अथवा फोर्टिफाइड आटा पांच किलोग्राम प्रति सदस्य पांच रुपये प्रति किलो के हिसाब से शुल्क पर दिया जाएगा।

यहां पर कर सकते हैं शिकायत

यदि किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वह संबंधित जिला खाद्य एंव पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 बीएसएनएल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

विभाग वितरण पर नजर रखेगा

अंबाला के जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक निशांत राठी का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। इसके तहत विभाग वितरण पर नजर रखेगा। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.