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छूट के बाद भी बकाएदारों ने जमा नहीं कराया छह करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स

नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए बकाएदारों को 31 मार्च तक की छूट दी थी बावजूद कई बकाएदारों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया। छूट देने के बाद भी बकाएदारों पर करीब 6 करोड़ का टैक्स बकाया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 04 Apr 2021 07:30 AM (IST)Updated: Sun, 04 Apr 2021 07:30 AM (IST)
छूट के बाद भी बकाएदारों ने जमा नहीं कराया छह करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स
छूट के बाद भी बकाएदारों ने जमा नहीं कराया छह करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स

जागरण संवाददाता, अंबाला : नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए बकाएदारों को 31 मार्च तक की छूट दी थी, बावजूद कई बकाएदारों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया। छूट देने के बाद भी बकाएदारों पर करीब 6 करोड़ का टैक्स बकाया है। अब रिकवरी के लिए नगर परिषद की टीम अभियान चलाएगी। बड़े बकाएदार, जिन्होंने काफी समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा तक नहीं किया है अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को दो-दो बार नोटिस दिए गए हैं उनकी प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा।

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फिलहाल नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में छूट की तिथि नहीं बढ़ाई गई है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि लोगों पर छह करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। इन बकाएदारों को नोटिस भी भेजे गए हैं। अब ब्याज माफ में छूट नहीं दी जाएगी। लोगों को चेतावनी देंगे। उसके बाद भी टैक्स जमा नहीं कराने वालों की प्रॉपर्टी सील होगी। इसके लिए सचिव राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई जाएगी। जो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करेगी।

गौरतलब है कि नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए लोगों को कई बार छूट दी। इसके लिए स्लैब भी बनाए गए थे। लोगों को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर से प्रचार भी करवाया, लेकिन कोई खास फर्क नजर नहीं आया।

------------- वर्जन

बकाएदारों को 31 मार्च तक ब्याज माफ की छूट दी गई थी, लेकिन अब कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है। ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राजेश कुमार, सचिव, नगर परिषद


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