बुरी नजर रख तंग करने के दोषी को एक साल कैद
जागरण संवाददाता अंबाला शहर बुरी नजर रखकर तंग करने के मामले में अतिरिक्त जिला सेशन ज
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : बुरी नजर रखकर तंग करने के मामले में अतिरिक्त जिला सेशन जज आरती सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को एक साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुना दी है। जुर्माना न देने की सूरत में अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने पहले ही आरोपित को दोषी करार दे दिया था।
बता दें कि अंबाला शहर की की रहने वाली महिला ने 10 नवंबर 2020 को सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें हीरा नगर निवासी मदन लाल के खिलाफ शिकायत दी। जिसमें महिला ने बताया कि वह विधवा है। आरोपित मदन लाल शराब पीकर गालियां देता है और मारपीट करने को आता है। उसकी दोनों बेटियों पर बुरी नजर रखता है। जिससे बेटियों को घर में छिपना पड़ता है। वह रोजाना काम पर चली जाती है। ऐसे में उसके बेटियों को जान का खतरा बना रहता है। मदनलाल को कई बार समझाया गया है। 27 और 28 सितंबर को भी गाली गलौच किया। मामले में पीड़िता के 164 के बयान दर्ज करवाए गये। मामले में बच्चों ने बताया था कि आरोपित घर के बाहर सीटियां बजाता है और बाथरूम भी करता है। पुलिस ने 14 दिसंबर को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर सुरजीत सिंह ने बताया कि मामला अदालत में विचाराधीन हो गया। जहां 10 लोगों की गवाहियां हुई। इसके बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुना दी।