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सेक्टरों की कोठियों में कामर्शियल गतिविधियां, 172 लोगों को नोटिस जारी, हड़कंप

शहर के सेक्टरों की कोठियों में अफसरशाही की नाक के नीचे कार्मिशयल का प्रयोग किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 07:29 AM (IST)Updated: Tue, 27 Jul 2021 07:29 AM (IST)
सेक्टरों की कोठियों में कामर्शियल गतिविधियां, 172 लोगों को नोटिस जारी, हड़कंप
सेक्टरों की कोठियों में कामर्शियल गतिविधियां, 172 लोगों को नोटिस जारी, हड़कंप

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : शहर के सेक्टरों की कोठियों में अफसरशाही की नाक के नीचे कामर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। खुलेआम यह खेल लंबे चल समय से चल रहा है, लेकिन अधिकारी बंद करवाने में नाकाम रहे हैं। रिहायशी की बजाए कमर्शियल काम सेक्टरों में किया ही नहीं जा सकता। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)की ओर से इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। पहले सर्वे किया गया और अब 172 लोगों को नोटिस दिए गए। शहर के अलावा अंबाला कैंट और नारायणगढ़ में भी सेक्टर हैं।

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अंबाला शहर में सेक्टर 1, 7, 8, 9, 10, 21, 27, छावनी में 32, 34 और नारायणगढ़ में सेक्टर 3, 4 हैं। जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। इनमें प्लाट धारकों ने कमर्शियिल, रिहायशी और संस्थान के लिए प्लाट अलाट करवाए हुए हैं। लेकिन इन प्लाट धारकों में से कई ने रिहायशी प्लाट में ही कमर्शियल गतिविधियां करना शुरू कर दिया है। सालों तक विभाग की ओर से प्लाट धारकों को कोई नोटिस तक भी नहीं दिया गया था। जिसके चलते प्लाट धारक एक-दूसरे को देखते हुए नियमों को तोड़ते रहे। 100 लोगों ने जवाब दिया

एचएसवीपी के सेक्टरों में 172 रिहायशी मकान मालिकों को कमर्शियल काम करने पर नोटिस दिए गए। जिनमें से लगभग 100 लोगों ने रिप्लाई भी दिया है। जिसमें से कुछ ने जानकारी न होना बताया है। इनमें से कई ने अपने बोर्ड भी उतार दिए हैं। जबकि कुछ ने अनुमति लेने के लिए जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। जिला के सेक्टरों में 3382 हैं डिफाल्टर

एचएसवीपी के 3382 डिफाल्टरों के पास 170 करोड़ रुपये की राशि भी फंसी हुई हैं। इनमें 277 व्यवसाय, 3099 आवासीय और 6 संस्थान संचालक डिफाल्टर हैं। जिनके पास करोड़ों रुपये की राशि के ड्यूज बकाया हैं और डिफाल्टर ड्यूज राशि को लौटाने के मूड़ में नहीं हैं। इसके चलते विभाग की ओर से उन डिफाल्टरों पर शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि विभाग ने पौने चार करोड़ रुपये की राशि रिकवरी भी की है। -हुडा एक्ट के मुताबिक कार्रवाई शुरू

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्लाट धारकों पर कार्रवाई की प्रकिया की जा रही है। नोटिस के बाद भी कोई जवाब न देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला में प्लाटधारकों को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाते हुए नोटिस जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। हुडा एक्ट-1977 की धारा 17 (1) से 17 (4) के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। जिनमें उन्हें कुछ समय भी दिया जा रहा है। नोटिस के बावजूद प्लाटधारक नहीं मानता तो करेंगे कार्रवाई

-विभाग ने उन प्लाटधारकों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है जिन्होंने बिना अनुमति के रिहायशी मकानों में कमर्शियल गतिविधियां शुरू कर दी हैं। नोटिस दिए जाने पर काफी लोगों ने रिप्लाई भी दिया है। उसको लेकर जांच की जा रही है। अगर कोई प्लाट धारक नोटिस के बावजूद नहीं मानता तो उसके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा।

अशोक कुमार, संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।


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