कानूनी अधिकारों के प्रति बच्चों को सचेत करने की जरूरत है : कमलकांत
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलकांत ने कहा कि बच्चों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत तो है साथ ही उन्हें उनके कर्तव्यों का बोध भी करवाना जरूरी है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलकांत ने कहा कि बच्चों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत तो है, साथ ही उन्हें उनके कर्तव्यों का बोध भी करवाना जरूरी है। वे शहर के पीकेआर जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह एवं लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान मुख्य न्याय दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दानिश गुप्ता विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया
उन्होंने कहा कि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जानकारी देने के लिये शिविरों के माध्यम से उन्हें अवगत करवाया जा रहा है। बच्चों को बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता उनका संवैधानिक व कानूनी अधिकार है। इसके अलावा ई-कोर्ट सेवा एप के तहत कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रिसिपल सुनीता शर्मा ने पोलिथिन मुक्त घोषित कर रखा है। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन समिति प्रबंधक अमित जैन, सदस्य मनीष जैन, रोटरी क्लब के प्रधान रोहित गुप्ता, समाज सेवी जेपी मेहता, वीके शर्मा, मंजू आदि मौजूद रहे।