एमई समेत बि¨ल्डग इंस्पेक्टर को कोर्ट की फटकार के बाद टूटा अतिक्रमण
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : कचहरी चौक पर जीत ढाबा से रेलवे फाटक तक अतिक्रमणकारि
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : कचहरी चौक पर जीत ढाबा से रेलवे फाटक तक अतिक्रमणकारियों को गैरकानूनी रूप से लाभ पहुंचाने के मामले में एमई समेत बि¨ल्डग इंस्पेक्टर को कोर्ट ने फटकार लगाई। इसके बाद निगम प्रशासन जागा। मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाई गई और कार्रवाई कर अतिक्रमण को तोड़ा गया। हालांकि कुछ दुकानों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस भी दे दिए। यदि इस दौरान दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो निगम का दस्ता जल्द ही कार्रवाई करेगा। मामले में कार्रवाई को लेकर कोर्ट में एमई ने अपने बयान भी दर्ज करवा दिए हैं।
बता दें कि 9 सितंबर 2013 को एडवोकेट सतपाल ¨सह की ओर से अतिक्रमण को चुनौती दी गई थी। इसमें 17 वकील साथ निभा रहे हैं। मामले में डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन और डीआरएम नार्दन रेलवे को पार्टी बनाया गया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन है। निगम ने नाले बिना अतिक्रमण हटाए बनाना शुरू कर दिया था। मामले को दैनिक जागरण में 31 जुलाई को प्रकाशित किया था। इसके बाद मामले में कार्रवाई शुरू हो गई थी।
दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के लिए अतिक्रमण छोड़ बनने लगा था नाला
कोर्ट में अतिक्रमण का केस विचाराधीन होने के बावजूद नगर निगम ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को छोड़कर उनके आगे नाला बनाना शुरू कर दिया था। यहां कुछ हिस्से में नाला बना भी दिया गया। इसके बाद मामला कोर्ट के ध्यान में लाया गया। इसके बाद कोर्ट में एमई और बि¨ल्डग इंस्पेक्टर पेश हुए, जहां कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाई। इसके बाद कोर्ट में निगम के एमई ने अपने बयान दर्ज करवाए कि मामले में जल्द अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई होगी। इसके बाद ही नाले का निर्माण करवाया जाएगा।
पब्लिक की राशि को बिना प्ला¨नग किया जा रहा खर्च
निगम ने नाले के निर्माण को रोक कर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन निगम ने बिना प्ला¨नग के करीब 30 मीटर तक नाले का निर्माण कर दिया था। जिसे अब दोबारा से तोड़ा जाएगा। यदि पहले से ही प्ला¨नग के साथ नाले का निर्माण होता तो तोड़ने की नौबत न आती। दोबारा तोड़फोड़ करने से पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।