गुजरात में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर होगी सख्त कार्रवाई
गुजरात के अहमदाबाद के वाडज में जून 2018 में एक भिक्षुक महिला को मार डाला गया था।
अहमदाबाद, जेएनएन। मॉब लिंचिंग व आपत्तिजनक, भड़काऊ लेखन तथा जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के आधार पर भेदभाव करने वाली प्रवृत्ति पर रोक के लिए गुजरात सरकार ने पुलिस आयुक्त व पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर ऐसी घटनाओं पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
उच्चतम न्यायालय ने देश के कई राज्यों में गोरक्षा, बच्चा चोरी व जातीय व धार्मिक आधार पर हुई हिंसात्मक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कानून हाथ में लेने वालों व भीड़ की हिंसा पर लगाम कसने के लिए राज्यों को जुलाई 2018 में आदेश जारी किया था। गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि झूठे समाचार, भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक लेख व साहित्य व अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पुलिस आयुक्त व पुलिस अधीक्षक को मॉब लिंचिंग के मामलों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर इसे रोकने की जिम्मेदारी उन पर डालते हुए कहा है कि ऐसा करने वालों पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि अहमदाबाद के वाडज में जून 2018 में एक भिक्षुक महिला को मार डाला गया था। वहीं, इसी दौरान सूरत व अन्य शहरों में बच्चा चोरी व चोरी के शक में महिला व युवकों के साथ भीड़ ने बुरी तरह मारपीट की थी। सरकार ने इस मामले के आरोपितों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस तरह के अपराध में तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है।