Lockdown: गुजरात हाईकोर्ट में अर्जेंट व पेंडिंग जमानत याचिकाओं पर 15 से होगी सुनवाई
Coronavirus. गुजरात हाईकोर्ट के एंट्री गेट से अंदर तक मास सैनिटाइजेशन टनल बनाने के लिए कानून विभाग के सचिव एवं म्युनिसिपल कमिश्नर को आदेश दिया गया है।
अहमदाबाद, जेएनएन। Coronavirus. कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। यह लॉकडाउन 14 अप्रैल को पूरा होने जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। ऐसे गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट में वर्तमान समय में वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई ही जारी हैं। परन्तु अब 15 अप्रैल बुधवार से पेंडिंग जमानत के मामलों की सुनवाई भी की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट में सिंगल और डिवीजन बेंच की संख्या बढ़ा दी जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट के एंट्री गेट से अंदर तक मास सैनिटाइजेशन टनल बनाने के लिए कानून विभाग के सचिव एवं म्युनिसिपल कमिश्नर को आदेश दिया गया है।
गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट में 15 अप्रैल से पेंडिंग जमानत याचिका एवं कैदियों की पेंडिंग अपील पर सुनवाई शुरू की जाएगी। जिन वकीलों को अपने मामलों पर सुनवाई करवाना हो, उन्हें रजिस्ट्रार जनरल को इससे अवगत करवाना होगा। इसके मामलों की फाइलों को संबंधित न्यायाधीशों के घर तक पहुंचाना होगा। इसके लिए अधिक कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी। न्यायाधीशों के घर तक जाने वालों वाहनों को भी सैनिटाइज करने का आदेश दे दिए गए हैं। इस काम में लगाए गए कर्मचारियों को मास्क, ग्लोव्ज, सैनिटाइजर तथा अन्य सुविधाएं देने के आदेश भी दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त अस्थायी जमानत, अपील, अग्रिम जमानत, प्रिवेंशन ऑफ डिटेन्शन के अतिरिक्त अन्य मामले भी दाखिल किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित एडवोकेट रजिस्ट्री, सरकारी वकील, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल तथा केस से संबंधित व्यक्तियों को ई-मेल से जानकारी देना होगा।
गौरतलब है कि गुजरात में कोरोना वायरस के अभी तक 538 मामले दर्ज हो चुके हैं। इस वायरस से अब तक प्रदेश में 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा शहर को कोरोना वायरस के कारण हॉटस्पॉट घोषित किया गया है।