गुजरात में कांग्रेस विधायक की सजा पर रोक निरस्त
कांग्रेस विधायक भगा बारड़ की सजा पर सत्र अदालत द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 17 Mar 2019 02:54 PM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 02:54 PM (IST)
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात की तलाला सीट से कांग्रेस विधायक भगा बारड़ की सजा पर सत्र अदालत द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जस्टिस सोनिया गोकाणी ने रोक हटाने के फैसले के साथ भगा बारड़ की वेरावल सत्र अदालत में की गई अपील पर सुनवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है।
मालूम हो कि वर्ष 1995 में 2.83 करोड़ रुपये की खनिज चोरी के मामले में सूत्रापाड़ा की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भगा बारड़ को दो वर्ष नौ महीने की जेल की सजा सुनाई है। इस कारण गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित किया है।
राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भगा बारड़ को खनिज चोरी के मामले में दोषी करार देते हुए पौने तीन वर्ष की सजा दी है। इस फैसले के खिलाफ बारड ने वेरावल की सत्र अदालत में अपील की, जिसने सजा पर रोक लगा दी। यदि यह रोक यथावत कायम रही तो लोगों का आपराधिक न्याय प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा।
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