Move to Jagran APP

गुजरात में एक ही तेल में बार-बार खाद्य सामग्री तलने पर दर्ज होगा केस

खाद्य एवं औषधि विभाग के आयुक्त हेमंत कोशिया के मुताबिक, व्यापारी एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल करते हैं

By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 03 Jun 2018 12:10 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jun 2018 10:48 AM (IST)
गुजरात में एक ही तेल में बार-बार खाद्य सामग्री तलने पर दर्ज होगा केस
गुजरात में एक ही तेल में बार-बार खाद्य सामग्री तलने पर दर्ज होगा केस
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में तली हुई वस्तुएं खाने का खूब शौक है। इसका व्यापारी बेतहाशा फायदा उठाते हैं। त्योहारों के समय पर खाद्य सामग्री एक तेल में बार-बार तली जाती है। इस पर अब राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। राज्य के खाद्य एवं औषधि विभाग ने एक जुलाई से एक तेल में बार-बार खाद्य सामाग्री तलने पर व्यापारी पर मुकदमा दर्ज करने का निर्णय किया है।

खाद्य एवं औषधि विभाग के आयुक्त हेमंत कोशिया के मुताबिक, व्यापारी एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। तेल खराब है या अच्छा, इसे जांचने के लिए एक मशीन विकसित की गई है। केवल पांच सेकंड में मशीन के जरिए तेल की गुणवत्ता जांची जा सकेगी।

loksabha election banner

तेल का कुल पोलराइजेशन काउंट अगर 25 फीसदी से ऊपर होगा, तो तुरंत व्यापारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगामी 1 जुलाई से यह नया कानून लागू किया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.