गुजरात में एक ही तेल में बार-बार खाद्य सामग्री तलने पर दर्ज होगा केस
खाद्य एवं औषधि विभाग के आयुक्त हेमंत कोशिया के मुताबिक, व्यापारी एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल करते हैं
By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 03 Jun 2018 12:10 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jun 2018 10:48 AM (IST)
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में तली हुई वस्तुएं खाने का खूब शौक है। इसका व्यापारी बेतहाशा फायदा उठाते हैं। त्योहारों के समय पर खाद्य सामग्री एक तेल में बार-बार तली जाती है। इस पर अब राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। राज्य के खाद्य एवं औषधि विभाग ने एक जुलाई से एक तेल में बार-बार खाद्य सामाग्री तलने पर व्यापारी पर मुकदमा दर्ज करने का निर्णय किया है।
खाद्य एवं औषधि विभाग के आयुक्त हेमंत कोशिया के मुताबिक, व्यापारी एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। तेल खराब है या अच्छा, इसे जांचने के लिए एक मशीन विकसित की गई है। केवल पांच सेकंड में मशीन के जरिए तेल की गुणवत्ता जांची जा सकेगी।
तेल का कुल पोलराइजेशन काउंट अगर 25 फीसदी से ऊपर होगा, तो तुरंत व्यापारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगामी 1 जुलाई से यह नया कानून लागू किया गया है।
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