गुजरात में वर्ष 1978 के बाद बसे लोगों को नहीं मिलेगा 10 फीसद आरक्षण
reservation. गुजरात में वर्ष 1978 के बाद बसे लोगों को 10 फीसद आरक्षण नहीं मिलेगा।
By Sachin MishraEdited By: Published: Thu, 24 Jan 2019 12:05 PM (IST)Updated: Fri, 25 Jan 2019 02:33 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। आरक्षण से वंचित सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस फीसद आरक्षण देने के लिए गुजरात मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि, इसका लाभ दूसरे प्रांतों के उन्हीं लोगों को मिल पाएगा, जो वर्ष 1978 के पहले से यहां रह रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि आरक्षण से वंचित सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को केंद्र सरकार द्वारा घोषित दस फीसद आरक्षण देने की कवायद शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए लागू 33 फीसदी आरक्षण का कोटा इसमें भी प्रभावी होगा।
आठ लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार को 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि, दूसरे प्रांतों से आए उन लोगों को ही इसका लाभ मिल सकेगा जो वर्ष 1978 के पहले से गुजरात में रह रहे हों।
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