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इशरत जहां मामले में सीबीआइ को जवाब दाखिल करने की अनुमति मिली

Ishrat Jahan case. इशरत जहां मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों की ओर से मामला बंद करने की अर्जी पर सीबीआइ अदालत ने जांच एजेंसी को जवाब दाखिल करने की मंजूरी दी है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 27 Mar 2019 01:26 PM (IST)Updated: Wed, 27 Mar 2019 01:26 PM (IST)
इशरत जहां मामले में सीबीआइ को जवाब दाखिल करने की अनुमति मिली
इशरत जहां मामले में सीबीआइ को जवाब दाखिल करने की अनुमति मिली

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपित पुलिस अधिकारियों की ओर से मामला बंद करने की अर्जी पर सीबीआइ की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को जवाब दाखिल करने की मंजूरी दे दी है।

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मंगलवार को पूर्व आइपीएस डीजी बंजारा और पूर्व एसपी एनके अमीन ने अपने खिलाफ दर्ज मामले समाप्त करने के लिए अर्जी दी थी। राज्य सरकार उनके खिलाफ जांच को मंजूरी देने से पहले ही इन्कार कर चुकी है।

विशेष न्यायाधीश जेके पांड्या ने सीबीआइ के वकील आरसी कोडेकर को जांच एजेंसी के आला अधिकारियों की राय के आधार पर तीन अप्रैल को जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। हालांकि बंजारा के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगने वाली याचिका पर आपत्ति जताई। उधर, इशरत की मां शमीमा कौसर ने भी सीबीआइ कोर्ट में आवेदन देकर बंजारा और अमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने से इन्कार करने की सरकार के आदेश की प्रति मांगी है।

जानें, क्या है मामला

15 जून, 2004 को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास सुनसान इलाके में पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मुंबई की 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा इशरत जहां, उसके साथी जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, अमजद अली अकबर अली राणा और जीशान जौहर की हत्या कर दी गई थी। अपराध शाखा के अधिकारियों का दावा था कि इन चारों का आतंकियों से संबंध था और उनके इशारे पर ही इन लोगों ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी।


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