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अमित जेठवा हत्याकांड में भाजपा के पूर्व सांसद दीनूबोघा सोलंकी की याचिका खारिज

अमित जेठवा हत्याकांड में गवाहों की फिर से पेशी कराने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 02 May 2018 12:24 PM (IST)Updated: Wed, 02 May 2018 12:24 PM (IST)
अमित जेठवा हत्याकांड में भाजपा के पूर्व सांसद दीनूबोघा सोलंकी की याचिका खारिज
अमित जेठवा हत्याकांड में भाजपा के पूर्व सांसद दीनूबोघा सोलंकी की याचिका खारिज

अहमदाबाद, जेएनएन। आरटीआइ कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्याकांड मामले में छह गवाहों की फिर से पेशी कराने की सीबीआइ स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली भाजपा के पूर्व सांसद दीनूबोघा सोलंकी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

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गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पारडीवाला ने सीबीआइ स्पेशल कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए कहा कि विशेष अदालत छह गवाहों की पुन: पेशी कराना चाहती है। इसको चुनोती देने वाली याचिका कर दिया। गत सात अप्रैल को सीबीआइ कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि अमित जेठवा हत्याकांड में सुरेन्द्रनगर के तत्कालीन एसपी राघवेंद्र वत्स सहित छह गवाहों को फिर से गवाही के लिए बुलाने का आदेश जारी किया था। इसे मुख्य आरोपी भाजपा के पूर्व सांसद दीनूबोघा सोलंकी व उसके भाई शिवा सोलंकी ने चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि सासण गीर जंगल व सौराष्ट्र में खनिज चोरी के खिलाफ सक्रिय आरटीआइ कार्यकर्ता अमित जेठवा की जुलाई 2010 को अहमदाबाद में हाईकोर्ट के सामने ही उस वक्त हत्या कर दी थी, जब वह अपने वकील से मिलकर निकल रहे थे। इस मामले में भाजपा सांसद सोलंकी को पहली बार नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। जेठवा की हत्या किराए के शार्पशूटर से कराई गई थी, जिन्हें बाद में पुलिस ने दबोच लिया था।  


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