गुजरातः पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट के अवैध अतिक्रमण पर चला हथौड़ा
पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट के गुरुकुल रोड स्थित आवास के पीछे बने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश किया था।
By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 30 Jul 2018 06:31 PM (IST)Updated: Mon, 30 Jul 2018 06:31 PM (IST)
अहमदाबाद, जेएनएन। उच्चतम न्यायालय की ओर से गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार के बाद अहमदाबाद महानगर पालिका ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट के बंगलों के पीछे के अवैध अतिक्रमण को तोड़ना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए उनके दो मंजिला निर्माण पर हथौड़ा चलाया।
गुजरात दंगा मामले में राज्य सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट के गुरुकुल रोड स्थित आवास के पीछे बने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश किया था। भट्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी दी थी, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। इसके बाद महानगर पालिका की अतिक्रमण निरोधक दस्ता भट्ट के आवास पर पहुंचा तथा अवैध अतिक्रमण पर हथौड़ा चलाया।
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