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हरेन पांड्या हत्याकांड की दोबारा जांच वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

Haren Pandya. हरेन पांड्या की 26 मार्च, 2003 को अहमदाबाद के लॉ गार्डन इलाके में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 12 Feb 2019 07:12 PM (IST)Updated: Tue, 12 Feb 2019 07:12 PM (IST)
हरेन पांड्या हत्याकांड की दोबारा जांच वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित
हरेन पांड्या हत्याकांड की दोबारा जांच वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले की अदालत की निगरानी में नए सिरे से जांच कराने संबंधी जनहित याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। गैर सामाजिक संगठन (एनजीओ) सीपीआइएल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शांति भूषण और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बहस पूरी हो जाने के बाद न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।

भूषण ने दलील दी कि हत्या के मामले में कई नए तथ्य सामने आए हैं जिनकी नए सिरे से जांच किए जाने की आवश्यकता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया कि एनजीओ राजनीतिक बदला लेने के लिए जनहित याचिका का दुरुपयोग कर रहा है। हरेन पांड्या की 26 मार्च, 2003 को अहमदाबाद के लॉ गार्डन इलाके में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह सुबह की सैर कर रहे थे। उस समय पांड्या गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री थे।

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