मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के लिया याचिका दायर
मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान से लोगों को परेशानी होती है इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की गई है।
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग से एक धर्म के लोगों को परेशानी महसूस होती है, सुबह जल्दी व देर रात को लाउडस्पीकर पर अजान से लोगों की नींद में बाधा पहुंचती है। इसलिए गुजरात की मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है।
बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने एक बार अजान से परेशानी होने का मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया था तो देशभर में इस बात पर खूब चर्चा हुई थी तथा टीका टिप्पणी भी की गई थी। गुजरात के गांधीनगर में रहने वाले याचिकाकर्ता डॉ धर्मेंद्र प्रजापति की ओर से उनके वकील धर्मेश गुर्जर ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान से एक धर्म के लोगों को परेशानी महसूस होती है जो संविधान में प्रदत्त उनके मूल अधिकार व अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार पर कुठाराघात के समान है।
याचिका में कहा गया है कि जब एक धर्म के लोग सुबह जल्दी सो रहे हों अथवा रात को नौ बजे सोने की तैयारी कर रहे हों तो लाउडस्पीकर पर दूसरे धर्म के लोगों की ओर से की जाने वाली अजान की आवाज से उनकी नींद व शांत जीवन में बाधा उत्पन्न होती है। धर्म की उपासना के लिए लाउडस्पीकर को अनावश्यक बताते हुए याचिका में कहा गया है कि भारत में वर्ष 1930 के बाद लाउडस्पीकर आए हैं, इससे पहले अजान व अन्य धार्मिक कार्य बिना लाउडस्पीकर से ही होते थे।
दुनिया के कई विकसित देशों में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाई जा चुकी है इसलिए गुजरात की मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर भी हटाकर इन पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने पहले गांधीनगर के सेक्टर 7 पुलिस थाने में भी इस संबंध में अर्जी दी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्हें अदालत में याचिका दाखिल करनी पड़ी है।