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गुजरात में व्‍यापारियों को वैक्‍सीन लगाना अनिवार्य, नहीं तो हर 10 दिन में करवानी होगी जांच

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्‍सीन पर जोर दिया जा रहा जिसे देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट शहर में व्‍यापारियों को कोविड वैक्‍सीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ऐसा न करने पर उन्‍हें हर 10 दिन में कोरोना टेस्‍ट करवाना होगा।

By Babita KashyapEdited By: Published: Fri, 11 Jun 2021 08:02 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jun 2021 08:02 PM (IST)
गुजरात में व्‍यापारियों को वैक्‍सीन लगाना अनिवार्य, नहीं तो हर 10 दिन में करवानी होगी जांच
अहमदाबाद, राजकोट में दुकान एवं व्यापार करने वालों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। अहमदाबाद, राजकोट में दुकान एवं व्यापार करने वालों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य कर दिया है। वैक्सीन नहीं लगाने पर हर 10 दिन में कोरोना की जांच करानी पड़ेगी और अपनी ताजा कोविड रिपोर्ट भी अपने पास रखनी होगी। 

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व्यापारियों को पूरे दिन काम धंधे की छूट

गुजरात सरकार ने 11 जून से राज्य में सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक दुकानदारों एवं व्यापारियों को पूरे दिन काम धंधा करने की छूट दी है लेकिन साबरकांठा, राजकोट एवं अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस की ओर से सुपर स्प्रेडर केटेगरी के दुकानदारों एवं व्यापारियों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य कर दिया है।

हर 10 दिन में कोरोना की जांच करानी होगी

12 जून से 11 जुलाई तक यह आदेश लागू रहेगा। सब्जी विक्रेता होटल रेस्तरां में काम करने वाले स्ट्रीट फूड विक्रेता चाय पान की दुकान करने वाले हेयर सैलून ब्यूटी पार्लर चलाने वाले घर-घर जाकर काम करने वालेश्रमिक तथा शॉपिंग सेंटर मॉल में काम करने वाले एवं विक्रेताओं को वैक्सीन लगाने का प्रमाण पत्र अपने पास रखना होगा। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें हर 10 दिन में कोरोना की जांच करानी होगी तथा नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी।


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