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गुजरात में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें और रेस्त्रां

गुजरात में मंत्रिमंडल की बैठक में मॉल, मल्टीप्लेक्स की दुकानें 24 घंटे खुली रखने का निर्णय लिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 06 Feb 2019 11:56 PM (IST)Updated: Thu, 07 Feb 2019 02:44 PM (IST)
गुजरात में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें और रेस्त्रां
गुजरात में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें और रेस्त्रां

अहमदाबाद, राज्‍य ब्‍यूरोगुजरात में अब मॉल, मल्टीप्लेक्स व दुकानें 24 घंटे दुकाने खुली रहेंगी। गांधीनगर में बुधवार को उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने श्रम व रोजगार विभाग के 1948 के दुकान व संस्था विधेयक को रद्द कर दिया है।

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प्रदेश के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बैठक के बाद कहा कि आगामी गुजरात विधानसभा में नये शॉप एन्ड एस्टाब्लिमेन्ट रेग्युलेशन आफ एम्प्लायमेन्ट कन्टीशन आफ सर्विस एक्ट 2019 विधेयक को पेश किया जायेगा। इस सूचित विधेयक में भारत सरकार ने जो प्रावधान किया है उसके हिसाब से गुजरात में भी विशिष्ठ प्रावधान के तहत व्यापारी और कर्मचारी को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है।

नितिन पटेल ने कहा कि समय बदल रहा है और समय के साथ लोग भी बदल रहें हैं। अब लोग देर रात घर के बाहर घुमते है। रात के समय बाजार बंद होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए नये कानून के तहत प्रदेश में अब 24 घंटे मॉल, मल्टीप्लेक्स व दुकान खोलने की मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि 24 घंटे दुकाने खुली रहने से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नये कानून के तहत सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही महिलाओं को काम पर रखा जायेगा। इसके अलावा जहां 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हों वहां कर्मचारियों के लिए केटिंन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आठ घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारियों को दोगुना वेतन देना पड़ेगा।


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