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Gujarat judge exam result: जज की परीक्षा में सभी 199 जज और 1372 वकील फैल, रिजल्ट शून्य

Gujarat judge exam result गुजरात में जिला न्यायाधीशों की परीक्षा देनेवाले 199 जज और 1372 वकील फेल हो गये। परीक्षा देनेवाले एक भी परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में पास नहीं हुए।

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 09 Oct 2019 11:25 AM (IST)Updated: Wed, 09 Oct 2019 11:31 AM (IST)
Gujarat judge exam result: जज की परीक्षा में सभी 199 जज और 1372 वकील फैल, रिजल्ट शून्य
Gujarat judge exam result: जज की परीक्षा में सभी 199 जज और 1372 वकील फैल, रिजल्ट शून्य

अहमदाबाद, जेएनएन। Gujarat judge exam result गुजरात में जिला न्यायाधीशों की परीक्षा देनेवाले 199 जज और 1372 वकील फेल हो गये। परीक्षा देनेवाले एक भी परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में पास नहीं हुए। परिणामतः गुजरात हाईकोर्ट ने शून्य रिजल्ट घोषित कर अग्रिम कार्यवाही शुरु की है।

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जानकारी के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट की ओर 26 पद्दों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। जिला न्यायाधीशों की इस परीक्षा में बैठे सभी 199 जज और 1372 वकील फैल हो गये। कोई परीक्षार्थी 50 फीसदी से अधिक नंबर नहीं ला पाये। राज्य की विविध कोर्टो में से जिला जज के 40 पद्दों में से 26 प्रैक्टिसिंग वकीलों और 14 ज्यूडिशियल आफिसरों के लिए आरक्षित रखी गयी थी।

गुजरात में जिला न्यायाधीशों भर्ती के लिए मार्च में आवेदन मंगाए गये थे। इसमें 1372 वकीलों ने आवेदन पत्र दिये थे। जून महीने में आयोजित एलिमिनेशन टेस्ट में 494 वकीलों को लिखित परीक्षा के लिए उत्तीर्ण किया गया था। हालांकि गुजरात में जिला न्यायाधीशों कि लिखिति परीक्षा में एक भी वकील पास नहीं हुए।

जानकारी हो कि हाईकोर्ट के नियम के अनुसार जिला जज की 65 प्रतिशत रिक्तियां सीनियर सिविल जज को प्रोन्न्त कर भरी जाती है। केवल 25 प्रतिशत इन्टरव्यू द्वारा भरी जाती है और बाकी की 10 प्रतिशत जिला जजों की परीक्षा द्वारा भर्ती की जाती है। लेकिन हाईकोर्ट द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में 199 जजों में से कोई भी उत्तीर्ण नहीं हो पाये।

फिर से परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट ने शून्य रिजल्ट घोषित किया है। हाईकोर्ट के रिजस्ट्रार जनरल ने बताया कि नियम के मुताबिक परीक्षा पास न कर पाने की स्थिति में हाईकोर्ट फिर से परीक्षा का आयोजन करती है और इसमें पुराने व नये परीक्षार्थी भी आवेदन देकर परीक्षा दे सकते है। यह पूरी प्रक्रिय नये सिर से की जाती है। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जल्द ही परीक्षा संबंधित घोषणा की जायेगी और आवेदन मंगवाये जायेंगे। 


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