Love Jihad: गुजरात सरकार अगले सप्ताह पेश करेगी लव जिहाद के खिलाफ कानून
Love Jihad गुजरात सरकार चालू बजट सत्र में गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार विधेयक 2021 लाने वाली है। इसके तहत बहला-फुसलाकर या धोखा देकर किसी धर्म की लड़की से विवाह कर उसका धर्म परिवर्तन कराने पर पांच साल की सजा व दो लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात सरकार चालू बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून (गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार विधेयक 2021) पेश करेगी। इसके तहत बहला फुसलाकर या धोखे से युवती से विवाह कर उसका धर्म परिवर्तन कराने पर पांच साल तक की सजा व दो लाख रुपये का जुर्माना होगा। नाबालिग लड़की के मामले में सजा सात साल तथा जुर्माना तीन लाख रुपये का होगा। गुजरात में वर्ष 2003 में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बनाया गया था, जिसमें 2006 में पहली बार संशोधन किया गया। गुजरात सरकार चालू बजट सत्र में गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार विधेयक 2021 लाने वाली है। इसके तहत बहला-फुसलाकर या धोखा देकर किसी धर्म की लड़की से विवाह कर उसका धर्म परिवर्तन कराने पर पांच साल की सजा व दो लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।
लड़की नाबालिग हो तो सजा सात साल की होगी तथा तीन लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति की लड़की के धर्म परिवर्तन के मामले में भी सात साल तक की सजा का प्रावधान रखा जाएगा। बजट सत्र आगामी एक अप्रैल तक है। होली के बाद लव जिहाद के खिलाफ गुजरात सरकार का यह संशोधित कानून पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि बजट सत्र के प्रारंभ में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने स्पष्ट कर दिया था कि इसी बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ गुजरात सरकार सख्त कानून लाने वाली है। पुराने कानून को सख्त बनाकर समाज में होने वाले इस तरह के घृणित अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। गत स्थानीय निकाय चुनाव में भी लव जिहाद का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया था। गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव भी होंगे। भाजपा प्रदेश में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। गत दिनों गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा था कि कोरोना संकट के बावजूद इस बार विधानसभा सत्र पूरा चलेगा।