Land Grabbing Act-20: गुजरात में भूमाफियाओं पर शिकंजा, जमीन-मकान हड़पनेे पर आजीवन कैद
Land Grabbing Act-20 in Gujarat गुजरात में लैंड ग्रेबिंग एक्ट-20 के अमल की घोषणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बुधवार सुबह पत्रकारों के सामने इसकी घोषणा की। इससे पहले असम कर्नाटक व आंध्रप्रदेश में ये कानून लागू किया जा चुका है।
गांधीनगर, शत्रुघ्न शर्मा। गुजरात में अवैध तरीके से किसी की जमीन, मकान, दुकान व अन्य अचल संपत्ति हड़पने वाले भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने लैंड ग्रेबिंग प्रोहिबिशन एक्ट-2020 (Land Grabbing Act-20) के अमल की घोषणा की है। ऐसे अपराध कराने वालों के केस का 6 माह में निपटारा कर दोषियों को 10 से 14 साल तक की सजा दिलाई जाएगी।
असम, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में पहले से लागू है ये नियम
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बुधवार को स्वर्णिम संकुल-1 में इसकी खास घोषणा करने के लिए बुधवार सुबह पत्रकारों को बुलाया जिसमें बताया कि राज्य में किसानों व किसी भी व्यक्ति की जमीन, मकान, दुकान व अन्य कोई अचल संपत्ति हड़पने वाले भू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए गुजरात लैंड ग्रेबिंग प्रोहिबिशन एक्ट-20 का बुधवार से अमल होगा। अगस्त 2020 से ही इस कानून की तैयारियां चल रही थी, असम, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में पहले से यह कानून लागू हैं।
10 से 14 साल आजीवन कारावास
शिकायतकर्ता सीधे कलक्टर को इस तरह के अपराध अथवा मामले की शिकायत कर सकेगा। 7 वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष जांच समिति हर 15 दिन में बैठक कर शिकायतों का निपटारा करेगी। एक सप्ताह में पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ कर इसके लिए गठित विशेष अदालत में पेश करेंगी। विशेष कोर्ट 6 माह में इन मामलों में अपना फैसला देगा। सरकार ने कानून में पीड़ित को राहत देते हुए भूमाफिया अथवा आरोपी पर ही मालिकाना हक साबित करने की जिम्मेदारी डाली है। आरोप सही साबित हुए तथा संपत्ति पर कब्जा करने वाला अपना दावा साबित नहीं कर पाया तो ऐसे मामलों में उसे 10 से 14 साल आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
घोषणा के साथ कानून का अमल
सरकार ने इस कानून से संबंधित परिपत्र व अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है, बुधवार को मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही इस कानून का अमल शुरु कर दिया गया है। सरकार इससे पहले गुंडा एक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट व एंटी करप्शन के संबंध में भी कई सख्त कानून बना चुकी है ताकि आम लोगों को अपराधी व भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त रखा जा सके।