Gujarat: कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों से 3.63 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला
Gujarat गुजरात पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 9000 लोगों से 11 जनवरी तक हर दिन 8 से 11 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने कहा कि 36510 लोगों से 3.63 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।
अहमदाबाद, प्रेट्र। Gujarat: गुजरात पुलिस ने सोमवार को बताया कि प्रदेश में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों से आठ से 11 जनवरी के बीच 3.63 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने का जुर्माना 1000 रुपये है। राज्य पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 9000 लोगों से 11 जनवरी तक हर दिन 8 से 11 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने कहा कि 36,510 लोगों से 3.63 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। ये लोग बिना मास्क या सार्वजनिक रूप से थूकते हुए पाए गए। विज्ञप्ति में कहा गया कि कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों का ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं।
चूंकि रात के कर्फ्यू (रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक) गुजरात के चार प्रमुख शहरों - अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में लागू है, पुलिस ने 8 से 11 जनवरी के बीच रात में घूमते हुए 2,944 लोगों को गिरफ्तार किया। विज्ञप्ति के अनुसार, कर्फ्यू उल्लंघन के लिए 3,117 वाहनों को जब्त किया गया है। पिछले साल नवंबर के अंत में चार शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया था, क्योंकि उस समय गुजरात में दिवाली के बाद कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई थी।
इस बीच, गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने राज्य के जिलों और शहरों के सभी पुलिस अधिकारियों को कोविड-19 रोकथाम के लिए निर्धारित ओसओपी और दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों को नियमित गश्त करने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करने का भी निर्देश दिया है। गुजरात के कोविड-19 टैली मंगलवार को 602 नए मामलों के साथ 2,53,161 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में अब तक 4,350 लोगों की मौत हो चुकी है।