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Coronavirus: गुजरात में कोरोना के 13105 नए मामले और 137 मौतें, यातायात नियम तोड़ने पर नहीं होगी कार्रवाई

Coronavirus गुजरात में कोरोना के 13105 नए मामले सामने आए। 5010 लोग डिस्चार्ज हुए और 137 लोगों की मौत हुई है। कुल मामले 453836 हैं। कुल डिस्चार्ज 355875 हैं। सक्रिय मामले 92084 हैं। कोरोना से अब तक 5877 की मौत हुई है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 08:30 PM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 09:14 PM (IST)
Coronavirus: गुजरात में कोरोना के 13105 नए मामले और 137 मौतें, यातायात नियम तोड़ने पर नहीं होगी कार्रवाई
गुजरात में कोरोना के 13105 नए मामले और 137 मौतें। फाइल फोटो

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। Coronavirus: गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13105 नए मामले सामने आए। 5010 लोग डिस्चार्ज हुए और 137 लोगों की मौत हुई है। कुल मामले 4,53,836 हैं। कुल डिस्चार्ज 3,55,875 हैं। सक्रिय मामले 92,084 हैं। कोरोना से अब तक 5,877 की मौत हुई है। कुल टीकाकरण 1,08,59,073 हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं।

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यातायात नियम तोड़ने पर नहीं होगी कार्रवाई, मास्‍क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूलेगी पुलिस

गुजरात पुलिस अब दोपहिया व कार में सवार वाहन चालकों से यातायात नियमों के भंग करने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं वसूलेगी। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने केवल मास्‍क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूलने की छूट दी है। मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी की अध्‍यक्षता में आयोजित मंत्रिसमूह की बैठक में राज्‍यमंत्री योगेश पटेल ने सरकार को बताया कि यातायात नियमों के उल्‍लंघन के चलते पुलिस बड़ी संख्‍या में वाहन चालकों से जुर्माना वसूल रही है। दोपहिया वाहन चालक को दो से तीन हजार व कार व अन्‍य वाहन मालिकों को पांच से सात हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ता है। वाहन जब्त होने पर उसे छुड़ाने के लिए करीब एक सप्‍ताह तक आरटीओ कार्यालय के चक्‍कर लगाने पड़ते हैं, वह अलग से। कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्‍यमंत्री ने निर्देश जारी किया है कि पुलिस मास्‍क नहीं पहनने वाले वाहन चालकों से ही जुर्माना वसूल कर सकेगी। यातायात नियमों का भंग करने वालों से फिलहाल पुलिस कोई जुर्माना नहीं वसूलेगी तथा ई मेमो भी नहीं काट सकेगी।

बारात पर पुलिस का छापा, दूल्‍हे व फोटोग्राफर पर केस; डीजे जब्त

उत्‍तर गुजरात के प्रांतिज में पुलिस की मंजूरी के बिना विवाह समारोह आयोजित कर निकासी निकालने पर पुलिस ने छापा मारकर दूल्‍हे, उसके पिता, फोटोग्राफर, घोड़ी मालिक सहित 17 बारातियों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने डीजे भी जब्त कर लिया। साबरकांठा जिले की प्रांतिज तहसील के अमरापुर में एक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 300 लोगों को एकत्र किया गया। समारोह के बाद निकासी निकाली जिस पर पुलिस ने छापा मारकर दूल्‍हे, उसके पिता, फोटोग्राफर, मंडप बनाने वाले, घोड़ी के मालिक पर केस दर्ज किया तथा डीजे व अन्‍य सामान जब्त कर लिया। निकासी के दौरान मास्‍क, शारीरिक दूरी जैसे कोरोना के दिशानिर्देशों की पालना नहीं की जा रही थी। कोरोना महामारी के चलते गुजरात सरकार ने विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 लोगों की संख्‍या नियत कर रखी है। इसके लिए पुलिस से ऑनलाइन मंजूरी लेनी होती है, लेकिन इस विवाह समारोह के लिए आयोजकों ने कोई मंजूरी ही नहीं ली थी। उधर, आदिवासी बहुल महीसागर के खानपुर गांव में भी पुलिस ने बारातियों से भरे दो वाहन जब्त कर लिए। पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने बताया कि प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन के उल्‍लंघन के प्रतिदिन 15 से 17 हजार मामले दर्ज किए जा रहे हैं।


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