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दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'हसमुख' के प्रसारण पर रोक लगाने से किया इनकार, वीर दास ने कहा-थैंक्यू

वीर दास ने बुधवार को अपने ऑफ़िशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने शुक्रिया कहते हुए अपना बयान जारी किया।

By Rajat SinghEdited By: Published: Wed, 06 May 2020 03:45 PM (IST)Updated: Wed, 06 May 2020 04:25 PM (IST)
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'हसमुख' के प्रसारण पर रोक लगाने से किया इनकार, वीर दास ने कहा-थैंक्यू
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'हसमुख' के प्रसारण पर रोक लगाने से किया इनकार, वीर दास ने कहा-थैंक्यू

 नई दिल्ली, जेएनएन। नेटफ्लिक्स की हालिया रिलीज़ सीरीज़ 'हसमुख' को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने वेब सीरीज़ के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव सचदेवा ने  वकील आशुतोष दुबे की याचिका को ख़ारिज कर दिया। इस पर अब वेब सीरीज़ के मेकर और लीड एक्टर वीर दास की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रिया कहा है। 

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वीर दास ने बुधवार को अपने ऑफ़िशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने शुक्रिया कहते हुए अपना बयान जारी किया। वीर दास ने लिखा, 'हाईकोर्ट को धन्यवाद का एक बयान। इस निर्णय के लिए। मेरे आर्ट-फॉर्म के लिए।' वीर दास ने जो बयान जारी किया है, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट के बयान का एक हिस्सा है। बाकि उन्होंने इसके लिए धन्यवाद कहा है। 

प्रसारण पर पूरी तरह से रोक पर होनी है सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी सिर्फ अंतरिम रोक वाले मामले पर फैसला सुनाया है। मुख्य केस अब भी  जस्टिस संजीव सचदेवा के समक्ष है। इसके लिए जुलाई में सुनवाई की जाएगी। साथ ही साथ कोर्ट ने इस मामले पर नेटफ्लिक्स, मेकर्स और प्रोड्यूसर से लिखित बयान भी मांगा है।

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क्या है मामला 

वकील आशुतोष दुबे ने हसमुख सीरीज़ के चौथे एपिसोड में कुछ सीन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसके प्रसारण पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है। उनका दावा है कि एपिसोड चार में वकीलों को कथित तौर पर चोर, दुर्जन और गुंडें के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा आशुतोष ने मेकर्स से वकील समुदाय (जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं जो कभी वकील रह चुके हैं) से बिना शर्त माफी मांगने की अपील भी की है। उन्होंने अंतरिम प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, उसे कोर्ट ने ठुकार दिया है। नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज़ की ओर वकील साई कृष्णा राजगोपाल ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा। 

(Inputs- PTI)


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